फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Lok Sabha election candidates will upload data in 24 hours

लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों का डेटा 24 घंटे में होगा अपलोड, देरी करने पर होगी कार्रवाई: आयोग

Fri, 05 Apr 2019 12:58 AM IST
Avdhesh Kumar एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: Avdhesh Kumar Updated Fri, 05 Apr 2019 12:58 AM IST
विज्ञापन
Lok Sabha election candidates will upload data in 24 hours
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग ने चुनाव में पारदर्शिता के लिए सभी कामों के लिए समय सीमा तय कर दी है। आयोग ने सभी राज्य निर्वाचन कार्यालयों को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के हलफनामें और संबधित दस्तावेक्ष 24 घंटे के भीतर आयोग की वेबसाइड पर लोड करने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश का पालन न करने वाले राज्य और अधिकारी केखिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। 
विज्ञापन

 
आयोग को लगातार सूचना मिल रही थी कि कई राज्यों में नामांकन के 48 घंटे बाद भी उम्मीदवारों की जानकारी अपडेट नहीं की जा रही है। इस पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने यह आदेश जारी किया है। इसमें जानकारी और अपडेट केलिए 24 घंटे का समय मुकर्रर किया गया है।
विज्ञापन

 
आयोग के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि उम्मीदवारों की जानकारी  में पारदर्शिता रखने के लिए हलफनामे के अलावा नामाकंन संबंधी सभी दस्तावेज सार्वजनिक करने की नई व्यवस्था लागू की गई है। इसका मकसद वेबसाइट पर उम्मीदवारों को लेकर मिलने वाली आधी-अधूरी जानकारी को दुरुस्त करना और जनता को उसके संभावित उम्मीदवार की पूरी प्रोफाइल एक क्लिक में उपलब्ध कराना है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

  
आयोग की सूचना प्रौद्योगिकी इकाई के निदेशक डॉ के पाठक के हवाले से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सुविधा एप्लीकेशन को राज्य निर्वाचन कार्यालयों और आयोग की वेबसाइट से जोड़ा है। जिससे किसी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी की जानकारी को राज्य एवं केंद्रीय आयोग की साइट पर एक साथ तुरंत प्रभाव से अपलोड किया जा सकेगा और देश के किसी भी कोने से बैठकर कहीं की भी जानकारी नामाकंन के 24 घंटे के भीतर ली जा सकेगी।
 
आयोग की इस व्यवस्था में उम्मीदवार के नामाकंन के दस्तावेजों को सार्वजनिक किए जाने में विलंब से बचाने की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी को होगी। उम्मीदवारों को नामाकंन पत्र केसाथ परिवार की आय और संपत्ति केसाथ अपराधिक पृष्ठभूमि का भी पूरा ब्यौरा देना होगा। इसकेलिए आयोग ने दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया भी तय कर दी है। इसके तहत निर्वाचन अधिकारी को सभी दस्तावेज पीडीएफ फार्मेट में तत्काल सुविधा एप्लीकेशन पर अपलोड करना होगा। हलफनामे अपलोड करने के लिये आयोग की मुख्य वेबसाइट से संलग्न करते हुये एक अलग पोर्टल भी बनाया गया है।

 
आयोग ने राज्यों के सीईओ को इस व्यवस्था के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचन अधिकारियों को तत्काल अवगत कराने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि इस व्यवस्था का पालन नहीं होने पर इसे गंभीरता लिया जायेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed