फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Lok Sabha Election 2019: Supreme Court on Electoral bond scheme 

केंद्र ने कोर्ट से कहा- चुनावी बॉन्ड नीतिगत निर्णय है, न्यायालय शुक्रवार को देगा आदेश

Thu, 11 Apr 2019 04:46 PM IST
Shilpa Thakur न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: Shilpa Thakur Updated Thu, 11 Apr 2019 04:46 PM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Lok Sabha Election 2019: Supreme Court on Electoral bond scheme 
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : PTI

केंद्र ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय से कहा है कि राजनीतिक दलों को चंदे के लिए प्रारंभ की गई 'चुनावी बॉन्ड' योजना एक नीतिगत निर्णय है और इसे लेने में कोई 'खामी' नहीं निकाली जा सकती है। शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए कहा कि इस पर शुक्रवार को आदेश सुनाया जाएगा। 


loader

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना की वैधानिकता को चुनौती देने वाले गैर सरकारी संगठन ऐसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) की याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा। 

इस संगठन ने अपनी याचिका में अंतरिम राहत देने का भी अनुरोध किया है। इसमें चुनावी बॉन्ड जारी करने पर रोक लगाने या चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक करने का अनुरोध शामिल है ताकि चुनावी प्रक्रिया में शुचिता बनी रहे।

न्यायालय में केंद्र का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने योजना का समर्थन करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य चुनावों में कालेधन के प्रयोग पर अंकुश लगाना है। 

वेणुगोपाल ने कहा, "जहां तक चुनावी बॉन्डस योजना का संबंध है, यह सरकार का नीतिगत निर्णय है और किसी सरकार को नीतिगत फैसले लेने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।" उन्होंने कहा कि अदालत चुनाव पश्चात इस योजना की पड़ताल कर सकती है। 

इस मामले में बुधवार को केंद्र और निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉन्ड के लिए चंदा देने वालों के मामले में गोपनीयता बनाए रखने के बारे में परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया था। सरकार चंदा देने वालों के नाम गोपनीय रखना चाहती है जबकि निर्वाचन आयोग पारदर्शिता के लिए इनके नामों का उजागर करने के पक्ष में है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Next Article

Followed