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राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त मांगी माफी, कोर्ट का नाम लेकर कहा था 'चौकीदार चोर है'
Wed, 08 May 2019 11:47 AM IST
Prabudhh Jain
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Prabudhh Jain
Updated Wed, 08 May 2019 11:47 AM IST
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Rahul Gandhi
- फोटो : twitter@INC
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अवमानना मामले में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। पहले राहुल ने सिर्फ खेद जताया था। राहुल ने कहा कि गलती से 'चौकीदार चोर है' नारा कोर्ट के आदेश के साथ मिलाकर बोल दिया था। राहुल पर आरोप था कि उन्होंने राफेल से जुड़े मामले में कोर्ट की सुनवाई के बाद कहा 'अब तो कोर्ट ने भी मान लिया कि चौकीदार चोर है।'
राहुल ने तीन पेज का हलफनामा दाखिल करते हुए बिना किसी शर्त के माफी मांग ली है। हलफनामे में कोर्ट से गुहार लगाई है कि उनके खिलाफ मीनाक्षी लेखी द्वारा दायर अवमानना की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाए।
इससे पहले 22 अप्रैल को राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में अपने बयान को लेकर सिर्फ खेद व्यक्त किया था।
क्या है पूरा मामला
राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए पेश हुए दस्तावेजों की सत्यता स्वीकार की थी। जिसके बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चौकीदार ही चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राफेल मामले में कोई न कोई भ्रष्टाचार जरूर हुआ है।"
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नई दिल्ली से सांसद, भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने इस पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि हमने उन शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं किया जो राहुल गांधी ने कहा। यानी अदालत ने 'चौकीदार चोर है' वाक्य का इस्तेमाल नहीं किया।
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राहुल ने तीन पेज का हलफनामा दाखिल करते हुए बिना किसी शर्त के माफी मांग ली है। हलफनामे में कोर्ट से गुहार लगाई है कि उनके खिलाफ मीनाक्षी लेखी द्वारा दायर अवमानना की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाए।
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इससे पहले 22 अप्रैल को राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में अपने बयान को लेकर सिर्फ खेद व्यक्त किया था।
क्या है पूरा मामला
राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए पेश हुए दस्तावेजों की सत्यता स्वीकार की थी। जिसके बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चौकीदार ही चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राफेल मामले में कोई न कोई भ्रष्टाचार जरूर हुआ है।"
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नई दिल्ली से सांसद, भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने इस पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि हमने उन शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं किया जो राहुल गांधी ने कहा। यानी अदालत ने 'चौकीदार चोर है' वाक्य का इस्तेमाल नहीं किया।