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कोरोना : तेलंगाना और ओडिशा में बढ़ाया गया लॉकडाउन, इन राज्यों में दी गई ढील

Sun, 30 May 2021 07:18 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Sun, 30 May 2021 07:18 PM IST
सार

कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए ओडिशा और तेलंगाना की सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। वहीं कोरोना के मामले घटने के बाद मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधों में ढील दी गई है।

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Lockdown in odisha and telangana extended, Unlock in uttar pradesh and madhya pradesh
लॉकडाउन - फोटो : पीटीआई

विस्तार

कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए ओडिशा सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 17 जून की सुबह तक के लिए बढ़ा दी है। बता दें कि यह पाबंदी 1 जून को खत्म होने वाली थी। वहीं तेलंगाना में सरकार ने भी 10 दिनों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। अब राज्य में 9 जून तक कड़ी पाबंदी रहेगी। हालांकि दैनिक छूट की अवधि सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है। विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे।

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वहीं कोरोना के मामले घटने के बाद  मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधों में ढील दी गई है। सरकार ने इसके लिए दिशानिर्देश भी जारी कर दिए हैं। आइए जानते हैं क्या हैं नए दिशानिर्देश...
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मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश में एक जून 2021 से सभी शासकीय कार्यालयों में शत-प्रतिशत अधिकारी उपस्थित रहेंगे। निर्देशों में कहा गया है कि अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोडकर शेष कार्यलय 100 फीसदी अधिकारियों एवं 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ संचालित किए जायेंगे।
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अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय और पंजीयन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त अत्यावश्यक सेवाओं का निर्धारण जिला कलेक्टर करेंगे। ये निर्देश 15 जून 2021 तक प्रभावशील रहेंगे। कोविड-19 के प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन के निर्देश भी दिए गए हैं।



उत्तर प्रदेश
यूपी सरकार ने प्रदेश के 55 जिलों की जनता को कोरोना कर्फ्यू से बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। इन जिलों में एक जून 2021 की सुबह 7.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक सप्ताह के पांच दिन बाजार खुल सकेंगे जबकि शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। वहीं, जिन बाकी 20 जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 से ज्यादा है वहां कोई छूट नहीं दी गई है।


जारी किए गए आदेश के अनुसार, मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर एवं देवरिया में फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है।

साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन व फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा। दुकानों पर दुकानदार व मौजूद अन्य स्टॉफ के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। उनके लिए मास्क पहनना, दो गज की दूरी का पालन करना और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखना जरूरी होगा।

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