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तमिलनाडुः नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न करने वाले पिता को उम्रकैद, चुप रहने पर मां को भी ताउम्र जेल

Fri, 16 Oct 2020 10:14 PM IST
संजीव कुमार झा पीटीआई, कोयंबटूर
पीटीआई, कोयंबटूर Published by: संजीव कुमार झा Updated Fri, 16 Oct 2020 10:14 PM IST
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Life imprisonment for father in koyambattur who sexually harassed minor daughter, mother too jailed for keeping silent
सांकेतिक तस्वीर

तमिलनाडु के कोयंबटूर की एक अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग बेटी के साथ कई दिनों से यौन शोषण करने के दोषी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं इस घटना में चुप रहकर अपने पति का साथ देने वाली महिला को भी अदालत ने ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई है।

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पॉक्सो न्यायाधीश जे राधिका ने फैसला सुनाते हुए पीड़िता के माता-पिता पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक जिले के अनामलाई में नारियल के बागान में काम करने वाले 46 वर्षीय दोषी ने अपनी 14 वर्षीय बेटी का कई बार यौन शोषण किया।
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अभियोजक के मुताबिक बेटी ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी, इसके बावजूद वह चुप रही और पिता द्वारा यौन उत्पीड़न जारी रहा। इसके बाद लड़की ने पूरी घटना की जानकारी स्कूल में साथ पढ़ने वाली सहेलियों को दी जिससे बात शिक्षक तक बात पहुंची। शिक्षक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके आधार पर दंपती को 20 जून 2019 को गिरफ्तार किया गया। हालांकि, बाद में वे जमानत पर रिहा हो गए।
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इस मामले की सुनवाई यहां बच्चों का यौन अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामलों की सुनवाई कर रही अदालत में हुई।

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