फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Legal age rises to 18 in England and Wales to crack down on forced marriage

Legal Marriage Age: इंग्लैंड और वेल्स में अब 18 साल से पहले शादी करना होगा अपराध, लागू हुआ नया कानून

Mon, 27 Feb 2023 06:21 PM IST
शिव शरण शुक्ला वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Mon, 27 Feb 2023 06:21 PM IST
सार

नया विवाह और नागरिक भागीदारी (न्यूनतम आयु) अधिनियम 2022 को बीते साल अप्रैल में रॉयल स्वीकृति दे दी गई थी और इसे इस सप्ताह लागू कर दिया गया है। यह नया कानून फिलहाल,  इंग्लैंड और वेल्स में ही लागू किया गया है।

विज्ञापन
Legal age rises to 18 in England and Wales to crack down on forced marriage
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इंग्लैंड और वेल्स में जबरन बाल विवाह को रोकने के लिए सख्त कदम उठाया गया है। यहां विवाह की कानूनी उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। इतना ही नहीं, इंग्लैंड और वेल्स में शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 18 साल करने वाला यह नया कानून सोमवार से लागू भी हो गया है। इन नए कानून को लागू करने का उद्देश्य छोटे बच्चों को उनकी मर्जी के खिलाफ जबरन शादी करने से बचाना है।

विज्ञापन


दक्षिण एशियाई समुदाय से जुड़े लोगों के लिए है बड़ा मुद्दा
गौरतलब है कि वहां अब तक 16-17 साल की आयु के लोग माता-पिता की सहमति से विवाह कर सकते थे। इसका कारण यह था कि इंग्लैंड और वेल्स में नाबालिग बच्चों की शादी के खिलाफ कोई कानून नहीं था। ब्रिटेन सरकार के इस फैसले का जबरन विवाह के खिलाफ अभियान चलाने वाले समूहों ने नए कानून का स्वागत किया है। बता दें कि जबरन विवाह ब्रिटेन में दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी समुदायों के लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है। आंकड़ों के मुताबिक इंग्लैंड और वेल्स में हर साल लगभग आठ हजार युवकों और युवतियों की जबदस्ती शादी की जाती है। यानी उन लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। ब्रिटेन में बसे दक्षिण एशियाई समुदाय से जुड़े लोगों में ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं।
विज्ञापन


यूके के उप प्रधानमंत्री ने कही यह बात
यूके के उप प्रधानमंत्री और न्याय राज्य सचिव डॉमिनिक रैब ने इस कानून के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह कानून हमारे समाज में जबरन विवाह पर रोक लगाकर नाबालिग युवाओं की बेहतर सुरक्षा करेगा। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग कम उम्र में बच्चों की शादी करने के लिए हेरफेर करने का काम करते हैं, उन्हें अब कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। गौरतलब है कि इंग्लैंड और वेल्स में बाल विवाह कराने के दोषी पाए जाने पर सात साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


यूके सरकार ने कहा कि 18 वर्ष की आयु को उस उम्र के रूप में मान्यता दी जाती है जब कोई पूर्ण नागरिकता अधिकार प्राप्त कर लेता है और वयस्क हो जाता है। ऐसे में विवाह के लिए यह उम्र तय करना सही है। सरकार ने आगे कहा कि यह कानूनी परिवर्तन 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में की गई प्रतिज्ञा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

बीते साल मिली थी रॉयल स्वीकृति 
नया विवाह और नागरिक भागीदारी (न्यूनतम आयु) अधिनियम 2022 को बीते साल अप्रैल में रॉयल स्वीकृति दे दी गई थी और इसे इस सप्ताह लागू कर दिया गया है। यह नया कानून फिलहाल,  इंग्लैंड और वेल्स में ही लागू किया गया है। इसे स्कॉटलैंड या उत्तरी आयरलैंड में लागू नहीं किया गया है, लेकिन निकट भविष्य में यूनाइटेड किंगडम के अन्य हिस्सों में भी ऐसा किया जा सकता है। 


चौंकाने वाले हैं आंकड़े
2021 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, यूके सरकार की जबरन विवाह इकाई (FMU) ने 18 वर्ष से कम उम्र के पीड़ितों से जुड़े 118 मामलों में सलाह या सहायता प्रदान की। इतना ही नहीं अदालतों ने 2008 और सितंबर 2022 में 3,343 जबरन विवाह संरक्षण आदेश भी जारी किए हैं। यह किसी व्यक्ति को शादी के लिए मजबूर करने के तरीके के रूप में धमकी, हिंसा या भावनात्मक शोषण का उपयोग करने से रोकता है।
 

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed