बड़ी राहत : आधार से पैन कार्ड लिंक करने वालों को मिली मोहलत, 30 जून हुई अंतिम तारीख
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अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से अब तक लिंक नहीं करा सके हैं तो आपके लिए राहत की बड़ी खबर है। सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक कर दिया है। बता दें कि केंद्र ने कोरोना महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुए ही इस तरह के फैसले लिए हैं।
आयकर विभाग ने ट्वीट कर दी जानकारी
आयकर विभाग ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तय कर दिया है। अब लोगों के पास तीन महीने का अतिरिक्त समय है।
Central Government extends the last date for linking of Aadhaar number with PAN from 31st March, 2021 to 30th June, 2021, in view of the difficulties arising out of the COVID-19 pandemic.(1/2)@nsitharamanoffc@Anurag_Office@FinMinIndia
विज्ञापन विज्ञापन— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 31, 2021
आयकर विभाग की वेबसाइट हो गई थी क्रैश
बता दें कि इससे पहले पैन और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख आज की ही थी और इस दौरान लोड अधिक बढ़ने से आयकर विभाग की वेबसाइट क्रैश भी हो गई थी, हालांकि कुछ देर बाद यह फिर से काम करने लगी थी।
1,000 रुपये जुर्माना देने से बचे कई लोग
विभाग की वेबसाइट क्रैश होने की बड़ी वजह 31 मार्च को आधार और पैन को लिंक नहीं करवाने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लग जाता लेकिन अब लोगों को तीन महीने की राहत मिल गई है।
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