फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Lalu's interim bail extended till January 28 in IRCTC scam

लालू को राहत, आईआरसीटीसी घोटाले में 28 जनवरी तक बढ़ी अंतरिम जमानत

Sat, 19 Jan 2019 05:36 PM IST
अमित मंडल भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली Published by: अमित मंडल Updated Sat, 19 Jan 2019 05:36 PM IST
विज्ञापन
Lalu's interim bail extended till January 28 in IRCTC scam
लालू प्रसाद यादव

आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े दो मामलों में दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद की अंतरिम जमानत अवधि 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने इन मामलों में लालू की पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव की अंतरिम जमानत अवधि भी 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। उस तारीख को अदालत ईडी के मामले में लालू और अन्य की नियमित जमानत याचिका पर अपना आदेश सुनाएगी। ये मामले आईआरसीटीसी के दो होटलों के संचालन के ठेके निजी कंपनियों को सौंपने में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़े हैं। 

विज्ञापन


लालू ने अपने वकील के जरिए नियमित जमानत का अनुरोध करते हुए अदालत से कहा, ‘‘मैं समन जारी होने पर हाजिर हुआ और अब मुझे हिरासत में लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी हिरासत उस वक्त नहीं मांगी गई जब जांच चल रही थी। सारे दस्तावेज पहले ही जब्त किए जा चुके हैं और ईडी ने किसी गवाह पर खतरा होने का जिक्र नहीं किया है।’’उन्होंने यह भी कहा कि वह 69 साल के हैं और अस्वस्थ हैं। वहीं, ईडी ने लालू की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनका अपराध देश की अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से प्रभावित कर रहा है और देश की वित्तीय हालत के लिए एक गंभीर खतरा पेश कर रहा है। 

विज्ञापन


ईडी ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि महज इसलिए कि हमने जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, यह उन्हें समन जारी करने के बाद जमानत के लिए आधार नहीं हो सकता। जांच एजेंसी ने कहा कि वे साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं या गवाहों पर दबाव डाल सकते हैं क्योंकि उनमें से कुछ लोग उनके कर्मचारी हैं। उनसे अब तक पूछताछ हो रही है। सभी आरोपी धन शोधन के मामले में अंतरिम जमानत पर हैं। बहरहाल, अदालत ने सीबीआई मामले में लालू की नियमित जमानत याचिका पर अपना आदेश शाम चार बजे के लिए सुरक्षित रख लिया। वहीं, अन्य आरोपियों को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत पहले ही मिल चुकी है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed