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Hindi News ›   India News ›   KTR not to be arrested till Dec 30 Telangana High Court breather in Formula-E race case

KT Rama Rao: बीआरएस नेता KTR को हाईकोर्ट से बड़ी राहत; 30 दिसंबर तक ACB नहीं कर सकेगी गिरफ्तार

Fri, 20 Dec 2024 07:29 PM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद Published by: काव्या मिश्रा Updated Fri, 20 Dec 2024 07:29 PM IST
सार

तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने हाल ही में केटी रामाराव के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें पिछले साल हैदराबाद में फॉर्मूला ई रेस के दौरान सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। हालांकि, फिलहाल हाईकोर्ट से रामाराव को राहत मिली है। 

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KTR not to be arrested till Dec 30 Telangana High Court breather in Formula-E race case
कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीआरएस नेता केटी रामाराव (केटीआर) को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश दिया कि 30 दिसंबर तक केटीआर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बता दें, केटीआर के खिलाफ फॉर्मूला-ई रेस मामले में मामला दर्ज किया गया है।

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हाईकोर्ट ने केटीआर से कहा कि वह जांच में सहयोग करें और इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी।

वकील ने यह दलील दी
अधिवक्ता सीएस सुंदरम इस मामले में केटीआर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने अपनी याचिका में तर्क दिया कि मामले में कोई प्रारंभिक जांच नहीं हुई और फिर 14 महीने बाद अचानक एफआईआर दर्ज की गई।
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ACB ने दर्ज किया केस
इससे पहले तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को तेलंगाना के पूर्व मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें पिछले साल बीआरएस सरकार के दौरान हैदराबाद में फॉर्मूला ई रेस के दौरान सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ए) और 13(2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और 120(बी) के तहत एफआईआर दर्ज की थी।
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55 करोड़ रुपये का भुगतान का आरोप
एफआईआर में दावा किया गया है कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए केटीआर के निर्देश पर एक विदेशी कंपनी को 55 करोड़ रुपये का भुगतान किया। कथित तौर पर ये भुगतान कैबिनेट या वित्त विभाग की मंजूरी के बिना किए गए थे।


आरोपों का किया खंडन
केटीआर ने इन आरोपों का जोरदार तरीके से खंडन किया है। उन्होंने कहा कि सभी लेन-देन पारदर्शी तरीके से किए गए थे और कांग्रेस सरकार ही भ्रष्ट थी। इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय केटीआर के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत केस दर्ज करने की तैयारी कर रहा है।

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