ओडिशा-आंध्र सीमा विवाद: कोरापुट जिला कलेक्टर ने चुनाव नहीं कराने का किया अनुरोध
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कोटिया सीमा विवाद को लेकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश में तलवार खिंच गई हैं। इसी के मद्देनजर कोरापुट (ओडिशा में) के जिला कलेक्टर ने विजयग्राम (आंध्र प्रदेश में) को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कोटिया क्षेत्र में चुनाव नहीं कराने का अनुरोध किया है। साथ ही कहा कि मामला कोर्ट में है।
Kotia border dispute: Koraput (in Odisha) district collector writes to Vizianagram (in Andhra Pradesh ) collector requesting to 'desist from going ahead with any plan to allegedly conduct election inside Kotia gram panchayat of Koraput as the matter is sub-judice'. pic.twitter.com/4asIgyZ4Gv
— ANI (@ANI) February 12, 2021
हाल ही में आंध्र प्रदेश ने ओडिशा के कोरापुट जिले के कोटिया ग्राम पंचायत के में तीन गाँवों - तालगंजईपदर, पातुसनेरी, और फागुनसनेरी में विवादित गाँवों में पंचायत चुनाव कराने की घोषणा की है।
सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला
ओडिशा सरकार ने आंध्र प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ कोरापुट जिले में कोटिया ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर हुए विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आंध्र प्रदेश ने कोटिया ग्राम पंचायत के तीन गांवों में पंचायत चुनाव कराने का ऐलान किया था। इसके विवाद बढ़ गया और सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा
दरअसल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच कोटिया ग्राम पंचायत को लेकर अपने अधिकारों का दावा किया जाता रहा है। ओडिशा सरकार ने इसका शुरु से ही विरोध किया है।
नवीन पटनायक सरकार ने बुधवार को आंध्र प्रदेश को अपने क्षेत्र में आतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई, जिसकी सुनवाई जल्द हो सकती है।
कोटिया ग्राम पंचायत में करीब 28 गांव हैं। ओडिशा सरकार का कहना है कि तीन गांव उसके अधिकार क्षेत्र में हैं। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार कहती है कि वो विजयनगरम जिले में सालुर मंडल के तहत स्थित हैं।