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Kolkata: आरजी कर अस्पताल के पास निषेधाज्ञा 31 तक बढ़ी, रैली-प्रदर्शनों पर रहेगी रोक; उल्लंघन करने पर कार्रवाई

Sun, 25 Aug 2024 01:25 AM IST
दीपक कुमार शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Sun, 25 Aug 2024 01:25 AM IST
सार

कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल ने शनिवार को एक आदेश जारी किया, जिसमें आरजी कर अस्पताल के आसपास भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163(2) के विस्तार की पुष्टि की। निषेधाज्ञा आदेश में बेलगछिया रोड-जेके मित्रा क्रॉसिंग से लेकर उत्तरी कोलकाता में श्यामबाजार फाइव पॉइंट क्रॉसिंग बेल्ट के कुछ हिस्सों तक का क्षेत्र शामिल है। 

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Kolkata Police Commissioner extends prohibitory orders amid unrest after trainee doctor rape and murder
आरजी कर मेडिकल कॉलेज - फोटो : एएनआई

विस्तार

कोलकाता पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पास लागू निषेधाज्ञा को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (सीआरपीसी की पूर्व धारा 144) को 18 अगस्त तक के लिए लागू किया था। आदेश में कहा गया कि निषेधाज्ञा लागू रहने तक संबंधित क्षेत्र में पांच से अधिक लोगों की बैठक और सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। 

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कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल ने शनिवार को एक आदेश जारी किया, जिसमें आरजी कर अस्पताल के आसपास भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163(2) के विस्तार की पुष्टि की। निषेधाज्ञा आदेश में बेलगछिया रोड-जेके मित्रा क्रॉसिंग से लेकर उत्तरी कोलकाता में श्यामबाजार फाइव पॉइंट क्रॉसिंग बेल्ट के कुछ हिस्सों तक का क्षेत्र शामिल है। आदेश में कहा गया है कि निर्दिष्ट क्षेत्र में रैलियां, बैठकें, जुलूस, धरना, प्रदर्शन और पांच या अधिक व्यक्तियों की गैरकानूनी सभा निषिद्ध है। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति हथियार लाता-लेजाता पाया जाता है या शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 
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निषेधाज्ञा विस्तार का उद्देश्य क्षेत्र में अशांति को रोकना और शांति व्यवस्था बनाए रखना है। आदेश में कहा गया है कि इन निषेधों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 के तहत दंड के अधीन होगा।

बता दें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमीनार हॉल में नौ अगस्त को एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला था। पोस्टमॉर्टम में डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि हुई, जिसके बाद डॉक्टरों ने न्याय की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल शुरू की। इस बीच, बीते दिनों आरजी कर कॉलेज में विरोध स्थल और अस्पताल परिसर में भीड़ ने तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान कुछ पुलिस कर्मियों के घायल होने के साथ ही कॉलेज की संपत्ति और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए सुरक्षा बलों को बल प्रयोग करना पड़ा था। 

निषेधाज्ञा विस्तार का यह निर्णय महिला डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद क्षेत्र में चल रही अशांति को देखते हुए लिया गया है।  

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