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केरल उच्च न्यायालय ने आईयूएमएल विधायक को अयोग्य घोषित किया
भाषा, कोच्चि
Updated Fri, 09 Nov 2018 02:20 PM IST
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के. एम. शाजी
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केरल उच्च न्यायालय ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एक विधायक को 2016 के विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए धर्म का इस्तेमाल करने का दोषी पाते हुए शुक्रवार को अयोग्य करार दिया।
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आझिकोड विधानसभा सीट से 2016 में जीत हासिल करने वाले के. एम. शाजी को छह साल के लिए अयोग्य घोषित करते हुए न्यायमूर्ति पी. डी. रंजन ने केरल विधानसभा के अध्यक्ष और निर्वाचन आयोग को उचित कार्रवाई करने को कहा।
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अदालत ने एलडीएफ उम्मीदवार एम. वी. निकेश कुमार की याचिका पर यह फैसला दिया। कुमार ने शाजी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। राज्य में आईयूएमएल कांग्रेस-नीत विपक्ष यूडीएफ का हिस्सा है।
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कुमार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि शाजी ने गलत तरीकों का इस्तेमाल कर 2,287 वोटों से जीत हासिल की। आईयूएमएल का कहना है कि फैसले की प्रति मिलने के बाद वह इसके खिलाफ अपील पर फैसला करेंगे।