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Kerala: युवक को जहर देकर मारने की दोषी पाई गई प्रेमिका, अभियोजन पक्ष ने मांगी मौत की सजा
Sat, 18 Jan 2025 03:45 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
Published by: नितिन गौतम
Updated Sat, 18 Jan 2025 03:45 PM IST
सार
अभियोजन पक्ष जहां ग्रीष्मा और उसके चाचा के लिए फांसी की सजा मांग रहा है, वहीं बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया। बचाव पक्ष ने कहा कि पीड़ित शेरोन राज के पास ग्रीष्मा की निजी तस्वीरें थीं, जिनके आधार पर वह ग्रीष्मा को डरा रहा था।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
विस्तार
केरल की अदालत ने एक महिला और उसके चाचा को युवक की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। अभियोजन पक्ष ने दोषी युवती और उसके चाचा को मौत की सजा देने की मांग की है। मामले में विशेष अभियोजक वीएस विनीत कुमार ने अदालत में कहा कि दोषी युवती ग्रीष्मा की वजह से लोगों का प्यार से भरोसा खत्म हो सकता है। ग्रीष्मा और उसके चाचा पर आरोप है कि दोनों ने मिलकर ग्रीष्मा के प्रेमी को जहर देकर मार डाला था।
20 जनवरी को होगा सजा का एलान
अभियोजन पक्ष जहां ग्रीष्मा और उसके चाचा के लिए फांसी की सजा मांग रहा है, वहीं बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया। बचाव पक्ष ने कहा कि पीड़ित शेरोन राज के पास ग्रीष्मा की निजी तस्वीरें थीं, जिनके आधार पर वह ग्रीष्मा को डरा रहा था। इसी वजह से ग्रीष्मा ने शेरोन की हत्या की साजिश रची। बचाव पक्ष ने ये भी कहा कि ग्रीष्मा को सुधार का मौका दिया जाना चाहिए। ग्रीष्मा के वकील ने अदालत में कहा कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान है। हालांकि जांच अधिकारी ने बताया कि शेरोन द्वारा ग्रीष्मा को ब्लैकमेल करने का कोई सबूत नहीं मिला है। अदालत अब इस मामले में 20 जनवरी को सजा सुनाएगी। तिरुवनंतपुरम के नेय्यातिनकारा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने इस मामले में दोषी ग्रीष्मा की मां को बरी कर दिया था। ग्रीष्मा को आईपीसी की धारा 302, 201 के तहत दोषी पाया है।
क्या है मामला
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 14 अक्तूबर, 2022 को ग्रीष्णा ने शेरोन को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में अपने घर बुलाया था। शेरोन केरल के तिरुवनंतपुरम का निवासी था। इस दौरान ग्रीष्मा ने शेरोन को आयुर्वेदिक काढ़े में जहर मिलाकर पिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल ग्रीष्मा और शेरोन के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन ग्रीष्मा की शादी तय हो गई थी और वह शेरोन से पीछा छुड़ाना चाहती थी। दावा है कि शेरोन, ग्रीष्मा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और कथित तौर पर निजी तस्वीरों के दम पर ग्रीष्मा को ब्लैकमेल कर रहा था। यही वजह रही कि ग्रीष्मा ने शेरोन को मारने की साजिश रची औऱ उसे जहर दे दिया।
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20 जनवरी को होगा सजा का एलान
अभियोजन पक्ष जहां ग्रीष्मा और उसके चाचा के लिए फांसी की सजा मांग रहा है, वहीं बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया। बचाव पक्ष ने कहा कि पीड़ित शेरोन राज के पास ग्रीष्मा की निजी तस्वीरें थीं, जिनके आधार पर वह ग्रीष्मा को डरा रहा था। इसी वजह से ग्रीष्मा ने शेरोन की हत्या की साजिश रची। बचाव पक्ष ने ये भी कहा कि ग्रीष्मा को सुधार का मौका दिया जाना चाहिए। ग्रीष्मा के वकील ने अदालत में कहा कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान है। हालांकि जांच अधिकारी ने बताया कि शेरोन द्वारा ग्रीष्मा को ब्लैकमेल करने का कोई सबूत नहीं मिला है। अदालत अब इस मामले में 20 जनवरी को सजा सुनाएगी। तिरुवनंतपुरम के नेय्यातिनकारा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने इस मामले में दोषी ग्रीष्मा की मां को बरी कर दिया था। ग्रीष्मा को आईपीसी की धारा 302, 201 के तहत दोषी पाया है।
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क्या है मामला
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 14 अक्तूबर, 2022 को ग्रीष्णा ने शेरोन को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में अपने घर बुलाया था। शेरोन केरल के तिरुवनंतपुरम का निवासी था। इस दौरान ग्रीष्मा ने शेरोन को आयुर्वेदिक काढ़े में जहर मिलाकर पिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल ग्रीष्मा और शेरोन के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन ग्रीष्मा की शादी तय हो गई थी और वह शेरोन से पीछा छुड़ाना चाहती थी। दावा है कि शेरोन, ग्रीष्मा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और कथित तौर पर निजी तस्वीरों के दम पर ग्रीष्मा को ब्लैकमेल कर रहा था। यही वजह रही कि ग्रीष्मा ने शेरोन को मारने की साजिश रची औऱ उसे जहर दे दिया।
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