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Video Viral: पीएफआई के अलपूझा जिला अध्यक्ष व सचिव पर केस, रैली में बच्चे ने लगाया था भड़काऊ नारा

Tue, 24 May 2022 09:20 AM IST
सुरेंद्र जोशी पीटीआई, तिरुवनंतपुरम
पीटीआई, तिरुवनंतपुरम Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Tue, 24 May 2022 09:20 AM IST
सार

वायरल वीडियो में एक लड़का नारा लगा रहा है, 'हिंदुओं को अपने अंतिम संस्कार के लिए चावल रखना चाहिए और ईसाइयों को अपने अंतिम संस्कार के लिए सुगंधित धूप रखना चाहिए। अगर आप शालीनता से रहते हैं तो आप हमारी भूमि में रह सकते हैं और यदि अच्छे से नहीं रहते हैं तो हम आजादी जानते हैं।' 
 

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Kerala Police begin probe after video of boy raising provocative slogan in PFI march goes viral
पीएफआई के मंच से नारेबाजी करता लड़का - फोटो : ANI

विस्तार

केरल के अलपूझा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की एक रैली में बच्चे द्वारा भड़काऊ नारेबाजी को लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। रैली के वायरल वीडियो में मंच से एक बच्चा हिंदुओं व ईसाइयों के खिलाफ आपत्तिजनक नारा लगाता नजर आया था। केरल पुलिस ने जांच के बाद केस दायर कर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है।  

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मामले में केरल पुलिस ने पीएफआई की अलपूझा इकाई के जिला अध्यक्ष, सचिव और अन्य के खिलाफ भादंवि की धारा 153 ए के तहत एफआईआर दर्ज की है। केरल पुलिस ने कहा कि यह वीडियो हमारे संज्ञान में आया था। वायरल वीडियो में एक लड़का नारा लगा रहा है, 'हिंदुओं को अपने अंतिम संस्कार के लिए चावल रखना चाहिए और ईसाइयों को अपने अंतिम संस्कार के लिए सुगंधित धूप, अगरबत्ती रखना चाहिए। अगर आप शालीनता से रहते हैं तो आप हमारी भूमि में रह सकते हैं और यदि अच्छे से नहीं रहते हैं तो हम आजादी जानते हैं। शालीनता से जियो।' मौजूद लोग बच्चे के इस नारे को दोहराते सुनाई दे रहे हैं। 
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अधिकृत नारों में शामिल नहीं था, हमने रुकवाया : पीएफआई
उधर, पीएफआई के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने अलपूझा में शनिवार को एक रैली निकाली थी। उन्होंने रैली के अधिकृत नारे तय कर रखे थे। यह नारा उनमें से नहीं था। रैली में कई शहरों के लोग शामिल हुए थे। जब कार्यकर्ताओं ने यह नारा सुना तो उसे लगाने से रोका गया। मामले की आगे जांच जारी है। 
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संज्ञेय अपराध, सख्त कार्रवाई हो : कानूनगो
उधर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि मामले में कठोर कार्रवाई होना चाहिए। यह संज्ञेय अपराध है। बच्चों से नारेबाजी कराना बाल श्रम कानून के खिलाफ है। आयोग मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए जिला कलेक्टर को पत्र लिख रहा है। 

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