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केरल में काला जादू: धन-दौलत के लिए नरबलि देने वाली लैला की जमानत खारिज, जताई गई ये आशंका

एएनआई, एर्नाकुलम। Published by: वीरेंद्र शर्मा Updated Sun, 27 Nov 2022 12:51 AM IST
सार

केरल के पथानामथिट्टा जिले में काला जादू के नाम पर दो महिलाओं की बलि देने का मामला सामने आया था। पुलिस के मुताबिक, आर्थिक मदद करने के नाम पर इन महिलाओं को बुलाया गया था। जिसके बाद उनका अपहरण किया गया और फिर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई।

सांकेतिक तस्वीर।
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

एर्नाकुलम की जिला अदालत ने मानव बलि मामले में तीसरे आरोपी लैला की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश शिबू थॉमस ने इस निष्कर्ष पर याचिका खारिज कर दी कि अपराध गंभीर है। न्यायालय ने कहा, ऐसे अपराधों के लिए कानून के तहत अधिकतम सजा का प्रावधान है।


प्रथम दृष्टया इसमें संलिप्तता साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। वकील का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अपराध में याचिकाकर्ता की संलिप्तता को साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। लगभग सभी महत्वपूर्ण गवाह याचिकाकर्ता के पड़ोसी हैं।


इसलिए, अभियोजन पक्ष की आशंका है कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किए जाने पर वह गवाहों को प्रभावित करने या डराने की कोशिश करेगी। ऐसे में इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। 
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