{"_id":"5ea828cf8ebc3e9021208446","slug":"kerala-high-court-stays-the-government-order-to-cut-the-salaries-of-employees-due-to-coronavirus","type":"story","status":"publish","title_hn":"Coronavirus : केरल हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के वेतन में कटौती के आदेश पर लगाई रोक","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Coronavirus : केरल हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के वेतन में कटौती के आदेश पर लगाई रोक
Tue, 28 Apr 2020 06:29 PM IST
गौरव पाण्डेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Tue, 28 Apr 2020 06:29 PM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
केरल हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती के राज्य सरकार के आदेश पर मंगलवार को दो महीने के लिए रोक लगा दी है। सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि अगले पांच महीनों तक हर महीने राज्य सरकार के कर्मचारियों का छह दिनों का वेतन काटा जाएगा।
विज्ञापन
न्यायमूर्ति बी कुरियन थॉमस ने सरकार के फैसले को चुनौती देनी वाली विभिन्न याचिकाओं पर विचार करते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया। ये याचिकाएं कर्मचारियों और उनके संगठनों द्वारा दायर की गई हैं।
विज्ञापन
आदेश में कहा गया था कि यह राज्य के स्वामित्व वाले सभी उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अर्ध-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि के कर्मचारियों पर लागू होगा। आदेश में यह भी कहा गया था कि मंत्रियों, विधायकों, विभिन्न बोर्डों, स्थानीय निकायों, आयोगों के सदस्यों को एक साल तक 30 फीसदी कम वेतन मिलेगा।
विज्ञापन