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केरल हाईकोर्ट: अपहरण में पुलिसवालों ने वसूला किराया, कोर्ट में केस पर विचार
Thu, 09 Dec 2021 10:34 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Thu, 09 Dec 2021 10:34 PM IST
सार
जस्टिस देवेन रामचंद्रन ने अदालत की मदद के लिए दो वकीलों को न्याय मित्र नियुक्त किया है। अदालत ने कहा कि पीड़ित के परिजनों से धन लेना उगाही के समान है।
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kerala high court
- फोटो : PTI
विस्तार
समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेने के बाद केरल हाईकोर्ट इस बात पर विचार करेगी कि अपहरण के मामले में दो बहनों की बरामदगी के लिए माता-पिता से हवाई किराया वसूलने के मामले में पुलिसवालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा सकती है या नहीं। पुलिसवालों पर बच्चियों को दिल्ली से बचाने के बाद माता-पिता को सुपुर्दगी के लिए पांच लाख रुपये मांगने का भी आरोप है।
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जस्टिस देवेन रामचंद्रन ने अदालत की मदद के लिए दो वकीलों को न्याय मित्र नियुक्त किया है। अदालत ने कहा कि पीड़ित के परिजनों से धन लेना उगाही के समान है। कोच्चि के पुलिस कमिश्नर ने रिपोर्ट में बताया कि पुलिसवालों ने दिल्ली जाने के लिए उन्हें मिलने वाला रेलवे यात्रा वारंट या अग्रिम यात्रा एडवांस नहीं लिया, जिसके वे पात्र हैं। टीम में शामिल एक सब इंस्पेक्टर ने बड़ी लड़की से यात्रा खर्च के लिए 17 हजार रुपये भी ले लिए।
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सरकारी वकील और पुलिस का कहना था कि इस मामले में बिना शिकायत रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती।