फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Kerala High Court Kumbh Viral Girl police protection again here why court issued these orders for Monalisa

केरल हाईकोर्ट: कुंभ की वायरल गर्ल को फिर मिली पुलिस सुरक्षा, मोनालिसा के लिए अदालत ने इसलिए दिए ये आदेश

Tue, 21 Jul 2026 05:24 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी पीटीआई, कोच्चि
पीटीआई, कोच्चि Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Tue, 21 Jul 2026 05:24 PM IST
सार

केरल हाईकोर्ट ने प्रयागराज कुंभ मेले से वायरल हुई युवती को 28 जुलाई तक दोबारा पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया। युवती ने दावा किया कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी लोकेशन साझा कर रहे हैं। 

विज्ञापन
Kerala High Court Kumbh Viral Girl  police protection again here why  court issued these orders for Monalisa
केरल उच्च न्यायालय (फाइल) - फोटो : एएनआई

विस्तार

केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रयागराज कुंभ मेले में एक वीडियो वायरल होने के बाद सुर्खियों में आई उस युवती को फिर से पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया। युवती ने दावा किया था कि कई समूह उसका पीछा कर रहे हैं और उसके ठिकाने के बारे में जानकारी फैला रहे हैं।

विज्ञापन

कोर्ट ने क्या निर्देश दिए? 
पुलिस द्वारा यह सूचित किए जाने के बाद कि उसका पता नहीं लगाया जा सका है, उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई को उसे पुलिस सुरक्षा प्रदान करने वाले अपने पूर्व आदेश को रद्द कर दिया था। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया था कि जब भी लड़की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए उनके पास आए तो पुलिस उसकी सुरक्षा करे।

विज्ञापन

अगली सुनवाई कब? 
इसके बाद उसने पलारिवट्टम पुलिस स्टेशन में एक आवेदन दायर किया, जिसमें उसने दावा किया कि उसकी जान को खतरा है क्योंकि कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुपों में उसके ठिकाने के बारे में जानकारी फैला रहे थे। अदालत ने पलारिवट्टम पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को मामले में पक्षकार बनाया और लड़की को 28 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख तक पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। 

विज्ञापन
विज्ञापन

लड़की के पति फरमान पर उसके अपहरण का आरोप है। मध्य प्रदेश पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कराया है, जिसमें लड़की के पिता ने दावा किया है कि वह नाबालिग है।


क्या है पूरा मामला? 
अपनी मनमोहक मुस्कान और आकर्षक आंखों के लिए जानी जाने वाली इंदौर की यह लड़की पिछले साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेले में रुद्राक्ष की माला बेचते हुए उसका एक वीडियो एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर द्वारा साझा किए जाने के बाद इंटरनेट पर सनसनी बन गई।

 

बाद में उन्होंने अपने परिवार के विरोध के बावजूद, वरिष्ठ सीपीआई (एम) नेताओं की उपस्थिति में केरल में उस व्यक्ति से शादी कर ली। हालांकि, बाद में उसके परिवार ने दावा किया कि वह नाबालिग थी, जिसके चलते मध्य प्रदेश पुलिस ने फरमान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की विभिन्न धाराओं के तहत अपहरण सहित कई अपराधों के लिए मामला दर्ज किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed