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केरल : कन्नूर विवि के वीसी की पुनर्नियुक्ति पर राज्यपाल आरिफ को हाईकोर्ट ने नोटिस किया जारी

Sat, 18 Dec 2021 06:42 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, कोच्चि
एजेंसी, कोच्चि Published by: Kuldeep Singh Updated Sat, 18 Dec 2021 06:42 AM IST
सार

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को नोटिस जारी किया। अपील याचिका में गोपीनाथन रवींद्रन को कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति (वीसी) के रूप में फिर से नियुक्त किए जाने को गैर-कानूनी बताया गया है।
 

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Kerala High Court issues notice to Governor Arif Mohammad Khan on reappointment of VC of Kannur University
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान - फोटो : फेसबुक

विस्तार

केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने शुक्रवार को एक अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को नोटिस जारी किया।

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अपील याचिका में गोपीनाथन रवींद्रन को कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति (वीसी) के रूप में फिर से नियुक्त किए जाने को गैर-कानूनी बताया गया है। जबकि, केरल हाईकोर्ट की ही एकल पीठ कह चुकी है कि नियुक्ति में किसी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। विवि की सीनेट के सदस्य डॉ. प्रेमचंद्रन कीजोथ ने याचिका में एकल पीठ के फैसले और रवींद्रन की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की है।
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सरकार ने राज्यपाल से कराई नियुक्ति
इस सप्ताह की शुरुआत में केरल की उच्च शिक्षामंत्री आर बिंदू का एक पत्र सार्वजनिक हुआ था, जिसमें उन्होंने राज्यपाल से कन्नूर विवि के कुलपति के रूप में डॉ. गोपीनाथ रवींद्रन की फिर से नियुक्ति की सिफारिश की थी।
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मुझे मोहरा न बनाएं, सीएम खुद कुलाधिपति बन जाएं
शैक्षिक नियुक्तियों के विवाद पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था कि मुझे राजनीतिक नियुक्तियों के लिए इस्तेमाल करने के बजाय, सीएम को खुद चांसलर बनना चाहिए।

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