फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   three Amrita Institute officials got relief from Kerala High Court

Kerala: अमृता अस्पताल के तीन अधिकारियों को अग्रिम जमानत, तेलंगाना विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में राहत

Fri, 02 Dec 2022 12:46 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Fri, 02 Dec 2022 12:46 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर के एम सरथ मोहन, विमल विजयन और समन्वयक प्रशांत केपी को यह राहत दी। याचिकाकर्ताओं ने अस्पताल के  डॉ. जग्गू कोटिलिल की चल रही खोजबीन को लेकर गिरफ्तारी की आशंका जताई है।

विज्ञापन
three Amrita Institute officials got relief from Kerala High Court
केरल हाईकोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

केरल हाईकोर्ट ने अमृता संस्थान के तीन अधिकारियों को पांच दिसंबर तक अग्रिम जमानत दे दी। इन अधिकारियों को तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस के विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है। 

विज्ञापन

हाईकोर्ट ने अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर के एम सरथ मोहन, विमल विजयन और समन्वयक प्रशांत केपी को यह राहत दी। याचिकाकर्ताओं ने अस्पताल के डॉ. जग्गू कोटिलिल की चल रही खोजबीन को लेकर गिरफ्तारी की आशंका जताई है। इसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान तेलंगाना पुलिस ने बताया कि विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले की एसआईटी द्वारा जांच की जा रही है। इस मामले में तीनों याचिकाकर्ताओं को आरोपी नहीं बनाया गया है।

विज्ञापन


तेलंगाना हाईकोर्ट ने दी तीन आरोपियों को जमानत
इससे पहले गुरुवार को तेलंगाना हाईकोर्ट ने गुरुवार को टीआरएस के चार विधायकों को कथित तौर पर खरीदने के मामले में  गिरफ्तार तीन आरोपियों को जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट ने आरोपी रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंद कुमार और सिम्हायाजी स्वामी को तीन-तीन लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत के आधार पर रिहा करने का आदेश दिया। इन तीनों को हर सोमवार मामले की जांच कर रही एसआईटी के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया है। 



टीआरएस के चार विधायकों ने लगाया था आरोप
टीआरएस) के विधायक रोहित रेड्डी समेत चार विधायकों ने 26 अक्तूबर को इन तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। विधायकों की शिकायत के आधार पर इन तीनों के खिलाफ आपराधिक षड़यंत्र, रिश्वत की पेशकश तथा भ्रष्टाचार निवारण कानून  1988 के तहत केस दर्ज किया गया था।

100 करोड़ की पेशकश की गई : रेड्डी
विधायक रोहित रेड्डी ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उन्हें टीआरएस छोड़ने और अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार बनने के बदले 100 करोड़ रुपये की पेशकश की गई। आरोपियों ने रेड्डी से टीआरएस के कुछ अन्य विधायकों को 50-50 करोड़ रुपये देकर भाजपा में शामिल कराने को कहा था। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed