Kerala: दुष्कर्म मामले में निलंबित कांग्रेस विधायक के खिलाफ याचिका खारिज, अग्रिम जमानत को दी गई थी चुनौती
अक्तूबर, 2021 को अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने एल्धोज कुन्नाप्पिल्ली को अग्रिम जमानत दी थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई थी।
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दुष्कर्म मामले में निलंबित कांग्रेस विधायक एल्धोज कुन्नाप्पिल्ली को केरल हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत रद्द के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें, अक्तूबर, 2021 को अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने एल्धोज कुन्नाप्पिल्ली को अग्रिम जमानत दी थी, जिसके खिलाफ पीड़िता व राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी।
महिला ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप
कांग्रेस विधायक पर एक महिला ने दुष्कर्म और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कांग्रेस विधायक के अलावा उनके निजी सलाहकार और एक दोस्त का नाम भी शामिल था। घटना 14 सितंबर की है। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने विधायक को पार्टी से बाहर कर दिया था।