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केरल सोना तस्करी : एनआईए ने दर्ज किया मामला, अग्रिम जमानत याचिका का किया विरोध

Fri, 10 Jul 2020 09:17 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि Published by: Sneha Baluni Updated Fri, 10 Jul 2020 09:17 PM IST
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Kerala HC adjourns hearing of anticipatory bail application of Swapna Suresh in gold smuggling case
स्वप्ना सुरेश (फाइल फोटो) - फोटो : social media

केरल सोना तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश की अग्रिम जमानत याचिका पर केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार तक सुनवाई स्थगित कर दी है। केंद्र सरकार के वकील रवि प्रकाश ने अदालत से कहा, 'चूंकि इसकी जांच एनआईए कर रही है, इसलिए उच्च न्यायालय जमानत याचिका पर विचार नहीं कर सकता है और मामले को विशेष अदालत द्वारा निपटाया जाना चाहिए।' वहीं, एनआईए ने भी इस मामले में अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया है।

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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने केरल हाईकोर्ट को बताया है कि राजनयिक के सामान के जरिए सोने की तस्करी करने की कोशिश करने वाली महिला स्वप्ना सुरेश के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। एनआईए ने पीएमएलए के तहत स्वप्ना सुरेश, आर सरित कुमार, फाजिल फरीद, संदीप नायर व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 
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बता दें कि तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर कार्गो के माध्यम से आए एक राजनयिक के सामान से 30 किलोग्राम सोना जब्त किया गया था। इस मामले में सीमा शुल्क विभाग ने कहा है कि उसे संदेह है कि तस्करी के गिरोह ने राजनयिक छूट प्राप्त एक व्यक्ति के नाम का दुरुपयोग किया है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी है।

सीएम विजयन ने किया केंद्र के दखल का स्वागत 

वहीं, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है, मैं इस मामले में केंद्र सरकार के समय से दखल देने का स्वागत करता हूं। एनआईए ने जांच शुरू कर दी है और मुझे उम्मीद है कि वह पुराने सोने की तस्करी के मामलों की भी छानबीन करेंगे। 

स्वप्ना बोली- यूएई राजनयिक का माना था निर्देश

सोना तस्करी की मुख्य आरोपी स्वप्ना ने पहली बार गुरुवार को ऑडियो संदेश जारी करके मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उसका कहना है कि इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। उसका कहना है कि ऐसा यूएई के राजनयिक राशिद खमीस के निर्देशों के अनुसार किया गया। कार्गो परिसर में सामान को जब क्लियर नहीं किया जा सका तो राशिद ने उसे सीमा शुल्क अधिकारियों से संपर्क करने को कहा था। इसी आधार पर सीमा शुल्क अधिकारियों से बात की थी। तब मुझे नहीं पता था कि खेप कहां से आई थी और इसमें क्या है।

यह भी पढ़ें- केरल सोना तस्करी मामले की जांच करेगी एनआईए, गृह मंत्रालय ने दिए आदेश

 

भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया आरोप

वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रवक्ता बी गोपालकृष्णन ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने स्वप्ना की महावाणिज्यिक दूतावास के लिए अनुशंसा की थी। वेणुगोपाल ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने दावा किया है कि आरोपी महिला खाड़ी देशों में सीपीआई (एम) के लिए बिचाैलिया की तरह काम करती थी।

गृह मंत्रालय ने एनआईए को दी है जांच

गृह मंत्रालय ने गुरुवार को यह मामला एनआईए के हवाले कर दिया। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि इस घटना का राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है। इस फैसले से एक दिन पहले ही केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले में दखल देने की मांग की थी। विजयन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर राजनयिक सामान से करोड़ों रुपये के सोने की जब्ती की प्रभावी जांच के लिए दखल की मांग उठाई थी।

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