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Kerala: 'छात्रा को हिजाब पहनकर पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दें', शिक्षा मंत्री ने ईसाई स्कूल को दिया निर्देश
Tue, 14 Oct 2025 07:12 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम।
Published by: निर्मल कांत
Updated Tue, 14 Oct 2025 07:12 PM IST
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केरल के सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी
- फोटो : एएनआई फाइल फोटो
केरल के सामान्य शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने एक ईसाई स्कूल को निर्देश दिया है कि वह एक मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनकर पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे। मंत्री ने स्कूल के प्रिंसिपल और प्रबंधन से यह भी कहा कि छात्रा और उसके माता-पिता को जो मानसिक तनाव हुआ है, उसे दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। इसके साथ ही उन्होंने स्कूल से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है, जो बुधवार सुबह 11 बजे तक जमा करनी होगी।
शिवनकुट्टी ने कहा कि केरल एक ऐसा राज्य है जो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का पालन करता है और यहां किसी भी छात्र को इस तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना चाहिए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि कोई भी शिक्षण संस्था संविधान में दिए गए अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि छात्रों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें।
ये भी पढ़ें: भारतीय सेना ने कैसे ध्वस्त किए थे पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाने, डीजीएमओ ने दिखाए सबूत
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मंत्री का यह निर्देश उस रिपोर्ट के बाद आया, जो एर्नाकुलम के उप शिक्षा निदेशक ने उन्हें सौंपी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि स्कूल प्रशासन की ओर से गंभीर लापरवाही हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हिजाब पहनने के कारण छात्रा को कक्षा में न बैठने देना शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है और यह एक गंभीर अनुशासनहीनता है।
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शिवनकुट्टी ने कहा कि केरल एक ऐसा राज्य है जो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का पालन करता है और यहां किसी भी छात्र को इस तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना चाहिए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि कोई भी शिक्षण संस्था संविधान में दिए गए अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि छात्रों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें।
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मंत्री का यह निर्देश उस रिपोर्ट के बाद आया, जो एर्नाकुलम के उप शिक्षा निदेशक ने उन्हें सौंपी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि स्कूल प्रशासन की ओर से गंभीर लापरवाही हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हिजाब पहनने के कारण छात्रा को कक्षा में न बैठने देना शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है और यह एक गंभीर अनुशासनहीनता है।
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