फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Kerala Election: Ramesh Chennithala says bogus voters in the list, CEC must follow high court orders

केरल: विपक्षी नेता रमेश चेन्निथला ने सूची में फर्जी मतदाता होने का लगाया आरोप, बोले- यह लोकतंत्र के साथ धोखा

Mon, 29 Mar 2021 07:40 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि Published by: गौरव पाण्डेय Updated Mon, 29 Mar 2021 07:40 PM IST
सार

केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जिन मतदाताओं के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम हैं, वे राज्य विधानसभा चुनाव में छह अप्रैल को सिर्फ एक ही वोट दें।

विज्ञापन
Kerala Election: Ramesh Chennithala says bogus voters in the list, CEC must follow high court orders
रमेश चेन्निथला - फोटो : facebook.com/rameshchennithala

विस्तार

केरल में विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने सोमवार को फर्जी मतदाताओं के मुद्दे पर चुनाव आयोग और भाजपा पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, 'यह लोकतंत्र के साथ धोखा है। चुनाव आयोग इस इलेक्टोरल रोल को कैसे स्वीकार कर सकता है? सूची में अब फर्जी मतदाता शामिल हो गए हैं। केरल उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि एक व्यक्ति एक ही बार मतदान करे। 

विज्ञापन


वरिष्ठ कांग्रेस नेता चेन्निथला ने आगे कहा, 'मैं सीईसी (केंद्रीय निर्वाचन आयोग) से अनुरोध करता हूं कि वह उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करे और पारदर्शी चुनाव के लिए सभी प्रयास करे। भाजपा और सीपीएम के बीच अंदरूनी समझौता है। सीपीएम और पांच साल चाहती है जबकि भाजपा 10 सीटों की इच्छा रखती है, यह सभी जानते हैं। लोग बेवकूफ नहीं हैं, वह भाजपा और सीपीएम के अपवित्र गठबंधन को करारा जवाब देंगे।
विज्ञापन

 

अदालत का निर्वाचन आयोग को निर्देश, ‘एक व्यक्ति एक वोट’ सुनिश्चित करें
केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जिन मतदाताओं के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम हैं, वे राज्य विधानसभा चुनाव में छह अप्रैल को सिर्फ एक ही वोट दें। अदालत ने कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया।


याचिका में कहा गया था कि फर्जी और कई जगहों पर मतदाता सूची में नाम रखने वाले मतदाताओं को मतदान से रोकना चाहिए। याचिका पर अदालत ने कहा कि यह नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा एक गंभीर विषय है। अदालत इस विषय की आगे की सुनवाई मंगलवार को करेगी। अदालत ने शुक्रवार को याचिका पर आयोग की राय मांगी थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed