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Kerala: अलुवा दुष्कर्म और हत्या मामले के आरोपी को 99 दिन बाद ठहराया दोषी, जानें मामला

Sat, 04 Nov 2023 03:34 PM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि Published by: काव्या मिश्रा Updated Sat, 04 Nov 2023 03:34 PM IST
सार

विशेष पॉस्को अदालत के न्यायाधीश ने बिहार के एक प्रवासी मजदूर अशफाक आलम को इस मामले में दोषी पाया। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी को सभी अपराधों के लिए दोषी पाया गया। 

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Kerala court convicts Aluva rape and murder case accused
अदालत। (प्रतिकात्मक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

केरल के कोच्चि शहर की एक विशेष पॉस्को अदालत ने बिहार की पांच वर्षीय लड़की के साथ अलुवा इलाके में दुष्कर्म और हत्या मामले के एकमात्र आरोपी को दोषी ठहराया। 

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विशेष पॉस्को (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत के न्यायाधीश के. सोमन ने बिहार के एक प्रवासी मजदूर अशफाक आलम को इस मामले में दोषी पाया। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी को सभी अपराधों के लिए दोषी पाया गया। उन्होंने कहा कि नौ नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। बता दें, घटना के 99 दिन बाद सजा सुनाई गई है। 
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 28 जुलाई को आरोपी आलम ने पांच वर्षीय लड़की का अपहरण कर लिया था और फिर उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। बाद में बच्ची का शव 29 जुलाई को पास के अलुवा इलाके में एक बोरे में पाया गया था।

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