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गले लगने पर 12वीं के छात्र-छात्रा सस्पेंड, केरल HC ने भी फैसले को बताया सही

Sun, 17 Dec 2017 02:52 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला
टीम डिजिटल/अमर उजाला Updated Sun, 17 Dec 2017 02:52 PM IST
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kerala Class XII boy girl suspened for hugging in public HC upholds decision
प्रतीकात्मक तस्वीर

केरल हाईकोर्ट ने तिरुवनंतपुरम के सेंट थॉमस सेंट्रल स्कूल के उस निर्णय को सही बताया है जिसमें उन्होंने 12वीं क्लास के एक लड़के और लड़की को सस्पेंड कर दिया था। दोनों ने स्कूल के एक कार्यक्रम में एक दूसरे को गले लगाया था, इस वजह से ही दोनों को सस्पेंड किया गया। 

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बाल अधिकार आयोग ने इसके खिलाफ आवाज उठाई जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा था। अब कोर्ट ने सेंट थॉमस सेंट्रल स्कूल के पक्ष में फैसला सुनाया है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि बच्चों के अधिकारों के लिए खड़ा होने वाला संगठन सिर्फ कोई सुझाव दे सकता है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल के पास सभी निर्णय लेने की शक्तियां मौजूद हैं, जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
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क्या है मामला: स्कूल का कहना है कि 12वीं क्लास के उस लड़के ने 21 अगस्त को हुए एक कार्यक्रम में अपने साथ की एक लड़की को बाकी छात्रों के सामने गले लगाया था। उसके बाद दोनों की फोटोज सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की गई थी। इसपर दोनों को सस्पेंड किया गया था, हालांकि दोनों को सेमेस्टर एग्जाम देने की इजाजत दी गई थी।

इस मामले को लेकर लड़का ही बाल अधिकार आयोग के पास पहुंचा था। फिर आयोग ने प्रिंसिपल से कहा कि वे छात्रों को वापस ले लें। लड़के ने अपनी सफाई में कहा था कि उसने बधाई देने के लिए लड़की को गले लगाया था।

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