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Karnataka: कर्नाटक में तंबाकू पर सख्ती; खरीदने की उम्र 18 से बढ़ाकर हुई 21 साल, सार्वजनिक जगहों पर खाने पर रोक
Sat, 31 May 2025 05:05 PM IST
पवन पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
Published by: पवन पांडेय
Updated Sat, 31 May 2025 05:05 PM IST
सार
कर्नाटक सरकार ने तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर सख्ती बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार ने इसकी खरीद के लिए तय उम्र सीमा को 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
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सिद्धारमैया, सीएम, कर्नाटक
- फोटो : ANI
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विस्तार
कर्नाटक सरकार ने तंबाकू उत्पादों को लेकर एक सख्त कानून को अधिसूचित कर दिया है। इस नए कानून के तहत अब तंबाकू खरीदने की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है, साथ ही सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह अधिसूचना 30 मई को जारी की गई, जब राष्ट्रपति ने 23 मई को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन पर प्रतिबंध और व्यापार, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) कर्नाटक संशोधन विधेयक, 2024 को अपनी मंजूरी दी।
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अब सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू का इस्तेमाल मना
नए कानून के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक जगह पर तंबाकू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालांकि, कुछ विशेष जगह जैसे, 30 कमरे या उससे ज्यादा वाले होटल, 30 या उससे ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता वाले रेस्टोरेंट, हवाई अड्डों - इन जगहों पर विशेष स्मोकिंग जोन बनाए जा सकते हैं।
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हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध
नए कानून की धारा 4A के तहत अब राज्य में हुक्का बार खोलना या चलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर या किसी और के नाम पर हुक्का बार नहीं खोल सकता, चाहे वो ईटिंग हाउस हो, पब हो, बार हो, रेस्टोरेंट हो या किसी भी नाम से चलने वाला कोई भी स्थान हो।
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हुक्का बार चलाने पर सख्त सजा
यदि कोई हुक्का बार चलाता पाया गया, तो उसे कम से कम एक साल की जेल, जो बढ़कर तीन साल तक हो सकती है। इसके साथ ही कम से कम ₹50,000 का जुर्माना, जो बढ़कर एक लाख रुपये तक हो सकता है।
21 साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू बेचना मना
नए कानून के मुताबिक अब कोई भी 21 साल से कम उम्र का व्यक्ति तंबाकू या सिगरेट नहीं बेच सकता। इसके साथ ही किसी शैक्षणिक संस्था (स्कूल-कॉलेज आदि) के 100 मीटर के अंदर तंबाकू बेचना प्रतिबंधित है। वहीं खुली या एक-एक सिगरेट भी नहीं बेची जा सकती। अब यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर स्मोकिंग करता है या 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू बेचता है, तो उस पर पहले जहां ₹200 का जुर्माना लगता था, अब ₹1,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
सीएम सिद्धारमैया का अधिकारियों को साफ निर्देश
वहीं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा, 'बंगलूरू और मंगलूरू में ड्रग्स पर लगाम लगनी चाहिए। इसे रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। 2024 में 6,723 मामले थे। कर्नाटक को नशा मुक्त राज्य बनना चाहिए। हम कानूनी संशोधनों पर भी विचार कर रहे हैं। मैंने ऑनलाइन सट्टेबाजी के बारे में भी बात की है। ऑनलाइन सट्टेबाजी को रोकने के लिए हम देखेंगे कि क्या कोई नया कानून बनाने की जरूरत है और इसे कैसे लागू किया जाए। ड्रग तस्करों के स्तर पर कार्रवाई के बारे में निर्देश दिए गए हैं।' सीएम ने आगे कहा, 'मैंने गृह विभाग को बिना किसी हिचकिचाहट के नफरत फैलाने वाले और सांप्रदायिक भाषण देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने को कहा है। चाहे कोई भी हो, हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।'
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अब सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू का इस्तेमाल मना
नए कानून के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक जगह पर तंबाकू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालांकि, कुछ विशेष जगह जैसे, 30 कमरे या उससे ज्यादा वाले होटल, 30 या उससे ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता वाले रेस्टोरेंट, हवाई अड्डों - इन जगहों पर विशेष स्मोकिंग जोन बनाए जा सकते हैं।
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हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध
नए कानून की धारा 4A के तहत अब राज्य में हुक्का बार खोलना या चलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर या किसी और के नाम पर हुक्का बार नहीं खोल सकता, चाहे वो ईटिंग हाउस हो, पब हो, बार हो, रेस्टोरेंट हो या किसी भी नाम से चलने वाला कोई भी स्थान हो।
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हुक्का बार चलाने पर सख्त सजा
यदि कोई हुक्का बार चलाता पाया गया, तो उसे कम से कम एक साल की जेल, जो बढ़कर तीन साल तक हो सकती है। इसके साथ ही कम से कम ₹50,000 का जुर्माना, जो बढ़कर एक लाख रुपये तक हो सकता है।
21 साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू बेचना मना
नए कानून के मुताबिक अब कोई भी 21 साल से कम उम्र का व्यक्ति तंबाकू या सिगरेट नहीं बेच सकता। इसके साथ ही किसी शैक्षणिक संस्था (स्कूल-कॉलेज आदि) के 100 मीटर के अंदर तंबाकू बेचना प्रतिबंधित है। वहीं खुली या एक-एक सिगरेट भी नहीं बेची जा सकती। अब यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर स्मोकिंग करता है या 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू बेचता है, तो उस पर पहले जहां ₹200 का जुर्माना लगता था, अब ₹1,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
सीएम सिद्धारमैया का अधिकारियों को साफ निर्देश
वहीं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा, 'बंगलूरू और मंगलूरू में ड्रग्स पर लगाम लगनी चाहिए। इसे रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। 2024 में 6,723 मामले थे। कर्नाटक को नशा मुक्त राज्य बनना चाहिए। हम कानूनी संशोधनों पर भी विचार कर रहे हैं। मैंने ऑनलाइन सट्टेबाजी के बारे में भी बात की है। ऑनलाइन सट्टेबाजी को रोकने के लिए हम देखेंगे कि क्या कोई नया कानून बनाने की जरूरत है और इसे कैसे लागू किया जाए। ड्रग तस्करों के स्तर पर कार्रवाई के बारे में निर्देश दिए गए हैं।' सीएम ने आगे कहा, 'मैंने गृह विभाग को बिना किसी हिचकिचाहट के नफरत फैलाने वाले और सांप्रदायिक भाषण देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने को कहा है। चाहे कोई भी हो, हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।'
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