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कर्नाटक में 'लव जिहाद' पर कानून, गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध, उपमुख्यमंत्री ने कहा- जल्द लाएंगे विधेयक
Sat, 05 Dec 2020 08:35 AM IST
अनवर अंसारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
Published by: अनवर अंसारी
Updated Sat, 05 Dec 2020 08:35 AM IST
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love jihad
- फोटो : Amar Ujala
देश की राजनीति में इन दिनों 'लव जिहाद' को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। अधिकतर भाजपा शासित राज्यों ने इसे लेकर कानून बनाना शुरू कर दिया है। वहीं, एक अन्य भाजपा शासित राज्य कर्नाटक ने एलान किया है कि वह 'लव जिहाद' और गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक लेकर आएगा।
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कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डॉ सीएन अश्वथ नारायण ने कहा, 'कई राज्य लव जिहाद को लेकर पहले ही विधेयक ला चुके हैं। इसी कड़ी में, हम 'लव जिहाद' के खिलाफ विधेयक लाने और गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया में हैं।'
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Many states have already brought in the bills. We are also in the process of bringing bills against 'love jihad' and a complete ban on cow slaughter: Karnataka Deputy CM Dr CN Ashwathnarayan (04.12.2020) pic.twitter.com/BE40F5Izm6
— ANI (@ANI) December 5, 2020
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कर्नाटक के गृह मंत्री भी कह चुके हैं लव जिहाद कानून लाने की बात
इससे पहले, कर्नाटक के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा कि राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू किया जाएगा। अधिकारियों को इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश में जारी अध्यादेश के बारे में जानकारी जुटाने का निर्देश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश ने जबरन या फर्जी धर्मांतरण के खिलाफ हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है, जो 10 साल तक की कैद की सजा और 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान करता है।
लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल दक्षिणपंथी कार्यकर्ता उन घटनाओं के लिए करते हैं, जिसके तहत प्रेम संबंध के बहाने हिंदू लड़की का इस्लाम में धर्मांतरण करा दिया जाता है। बोम्मई ने कहा, ‘जब उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्यप्रदेश की सरकारों ने इस पर विचार शुरू कर दिया है, तो हमने भी इस बारे में सोचना शुरू कर दिया कि इसे कैसे सुनिश्चित किया जाए कि दबाव या बलप्रयोग (धर्मांतरण में) का इस्तेमाल किया जाता है, यह मुख्य चीज है।’
उडुपी में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में इस सिलसिले में एक अध्यादेश जारी किया है और कर्नाटक के अधिकारियों को इसकी एक प्रति हासिल करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, ‘अन्य राज्यों की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी जुटाने के बाद कर्नाटक में भी हम निश्चित तौर पर लव जिहाद के खिलाफ एक कानून लागू करेंगे। मुख्यमंत्री ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी है।’
मुख्यमंत्री ने कहा, लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लागू होगा
पिछले महीने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा था कि सरकार प्रेम और विवाह के नाम पर धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगी। भाजपा के प्रदेश प्रमुख नलिन कुमार कतिल ने भी बुधवार को कहा कि कर्नाटक में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लागू किया जाएगा। हालांकि, कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री जेसी मधुस्वामी ने मंगलवार को कहा था कि इसके खिलाफ कानून लाने का अभी सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।