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एफआईआर रद्द कराने के लिए कंगना रणौत ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा
Mon, 23 Nov 2020 09:29 PM IST
गौरव पाण्डेय
पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Mon, 23 Nov 2020 09:29 PM IST
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कंगना रणौत
- फोटो : twitter.com/KanganaTeam
अभिनेत्री कंगना रणौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ मुंबई पुलिस की ओर से दर्ज एक प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द करने का अनुरोध किया। यह प्राथमिकी सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के जरिए समाज में नफरत और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के आरोप में दर्ज की गई है। वहीं, कंगना के संपत्ति विध्वंस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट 27 नवंबर को फैसला सुनाएगी।
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#UPDATE | Actor Kangana Ranaut (in file photo) property demolition matter: Bombay High Court to deliver its judgement on November 27. https://t.co/hBuCFWDt5J
— ANI (@ANI) November 23, 2020
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बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के अनुसरण में दर्ज प्राथमिकी में राजद्रोह का आरोप भी है। मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को रणोत और उनकी बहन के खिलाफ जांच का निर्देश दिया था। उनके वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा, 'कंगना और रंगोली ने प्राथमिकी और मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द कराने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।'
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याचिका में यह अनुरोध भी किया गया है कि पूछताछ के लिए पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए जारी समन पर भी रोक लगाई जाए और पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वह उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करे। मुंबई पुलिस ने पिछले हफ्ते रणौत और उनकी बहन को तीसरी बार समन जारी कर 23 और 24 नवंबर को दो समुदायों के बीच कथित रूप से दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए अपने बयान दर्ज कराने को कहा था।
इससे पहले मुंबई पुलिस ने कंगना रणौत और रंगोली को दो समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोपों के संबंध में बयान दर्ज कराने के लिए तीसरी बार 23 और 24 नवंबर को तलब किया था। पुलिस ने यहां के बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के निर्देश पर कंगना और रंगोली के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया है।