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Kerala High Court: पटाखे से बेकाबू हाथियों की चपेट में आए तीन लोग; हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट
Fri, 14 Feb 2025 06:32 PM IST
शुभम कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
Published by: शुभम कुमार
Updated Fri, 14 Feb 2025 06:32 PM IST
सार
कोझिकोड जिले में एक मंदिर उत्सव में दो हाथियों के द्वारा मचाए गए उत्पात की घटना को लेकर केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही कोर्ट ने पशुधन अधिकारियों से मामले में कुछ जरूरी दस्तावेज के साथ सोमवार को उपस्थित होने का निर्देश भी दिया है।
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केरल हाईकोर्ट
- फोटो : ANI
विस्तार
केरल के कोझिकोड जिले में एक मंदिर उत्सव में दो हाथियों के द्वारा मचाए गए उत्पात की घटना को लेकर केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मामले में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अनिल के. नरेंद्रन और न्यायमूर्ति मुरली कृष्ण एस. की पीठ ने की। बता दें कि गुरुवार को कोझिकोड जिले में हाथियों के उग्र होने से हुई घटना में दो महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
इन दस्तावेजों के साथ उपस्थित होंगे पशुधन अधिकारी
सुनवाई के दौरान पीठ ने गुरुवायुर देवस्वोम बोर्ड के पशुधन अधिकारी से कहा कि वह दोनों हाथियों के आहार रिकॉर्ड और अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ अदालत में पेश हों। साथ ही अदालत ने वन विभाग और पुलिस से भी घटना पर उनका रुख पूछा और मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को तय की। यह मामला कनाडा में रहने वाले एक मलयाली द्वारा दायर की गई याचिका के दौरान सामने आया, जिसमें उन्होंने गुरुवायुर देवस्वोम बोर्ड के हाथियों की उचित देखभाल के लिए निर्देश देने की मांग की थी।
एक नजर पूरे घटना पर
गौरतलब है कि गुरुवार शाम को कोझिकोड जिले के कोइलांडी के पास मनाकुलंगरा मंदिर में बोर्ड द्वारा दिए गए हाथी उत्सव के दौरान उग्र हो गए। पटाखों की आवाज से उत्तेजित होकर, दोनों हाथियों ने आपस में लड़ाई शुरू कर दी। इस दौरान एक पास की इमारत पर हमला हुआ, जिसके कारण दीवार गिर गई और तीन बुजुर्गों की मौत हो गई, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल थीं। इसके बाद, हाथी मंदिर परिसर से भाग गए, जिससे भगदड़ मच गई और कई लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार इस घटना में 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं।
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इन दस्तावेजों के साथ उपस्थित होंगे पशुधन अधिकारी
सुनवाई के दौरान पीठ ने गुरुवायुर देवस्वोम बोर्ड के पशुधन अधिकारी से कहा कि वह दोनों हाथियों के आहार रिकॉर्ड और अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ अदालत में पेश हों। साथ ही अदालत ने वन विभाग और पुलिस से भी घटना पर उनका रुख पूछा और मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को तय की। यह मामला कनाडा में रहने वाले एक मलयाली द्वारा दायर की गई याचिका के दौरान सामने आया, जिसमें उन्होंने गुरुवायुर देवस्वोम बोर्ड के हाथियों की उचित देखभाल के लिए निर्देश देने की मांग की थी।
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एक नजर पूरे घटना पर
गौरतलब है कि गुरुवार शाम को कोझिकोड जिले के कोइलांडी के पास मनाकुलंगरा मंदिर में बोर्ड द्वारा दिए गए हाथी उत्सव के दौरान उग्र हो गए। पटाखों की आवाज से उत्तेजित होकर, दोनों हाथियों ने आपस में लड़ाई शुरू कर दी। इस दौरान एक पास की इमारत पर हमला हुआ, जिसके कारण दीवार गिर गई और तीन बुजुर्गों की मौत हो गई, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल थीं। इसके बाद, हाथी मंदिर परिसर से भाग गए, जिससे भगदड़ मच गई और कई लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार इस घटना में 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं।
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