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टेरर फंडिंग मामला: हुर्रियत के चार अलगाववादियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी 

Mon, 28 Aug 2017 06:08 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 28 Aug 2017 06:08 PM IST
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Judicial custody of four separatists of the Hurriyat extended by court
- फोटो : Defence Aviation Post
अदालत ने कश्मीर में आतंकी घटनाओं की फंडिंग के मामले में गिरफ्तार हुर्रियत चीफ सैयद अली शाह गिलानी के दामाद समेत चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 30 दिनों के लिये बढ़ा दी। इनके तीन साथी पहले से न्यायिक हिरासत में है। एनआईए ने कुल सात आरोपियों को 24 जुलाई को कश्मीर से गिरफ्तार किया था।
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पटियाला हाउस अदालत की जिला न्यायाधीश पूनम ए. बांबा ने गिलानी के दामाद अलताफ अहमद शाह उर्फ फंटुश, राजा मेहराजुद्दीन कलवाल, मो।हम्मद नईम खान व बशीर अहमद भट की न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ा दी है। इन आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद कोर्ट में पेश किया गया था।
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अदालत ने इससे पहले चार अगस्त को इनके तीन साथियों शाहिद कलाम उर्फ शाहिद उल इस्लाम, फारुक अहमद डार, मोहम्मद अकबर उर्फ अयाज को एक सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
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पढ़ें- टेरर फंड केस में गिलानी के करीबी जहूर वटाली के ठिकानों पर एनआईए ने की छापेमारी

  
बता दें कि  एनआईए ने हुर्रियत नेता गिलानी का दामाद अलताफ अहमद शाह उर्फ अलताफ फंटुश, अलगवावादी मीर वाइज उमर फारुक का सहयोगी शाहिद कलाम उर्फ शाहिद उल इस्लाम, मोहम्मद नईम खान, फारुक अहमद डार, मोहम्मद अकबर उर्फ अयाज अकबर, राजा मेहराजुद्दीन खालिद व बशीर अहमद भट उर्फ पीर सैफुल्ला को गिरफ्तार किया था।  

एजेंसी के मुताबिक जमात उद दावा के अमीर हाफिज मोहम्मद सईद व कई अलगाववादियों से मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक हुर्रियत के कई नेता आतंकी संगठनों व पाकिस्तान से घाटी में अशांति फैलाने, आंतकी वारदातों के लिये व भारत विरोधी नारेबाजी के फंड ले रहे थे। यह आरोपी कई सक्रिय आतंकी संगठनों जैसे हिजबुल मुजाहिदीन, दुख्तराने मिल्लत, लश्करे तैयबा व दूसरे आतंकी संगठनों के साथ सक्रिया रूप से जुड़े हुये हैं।  
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