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Judge appointment: तीन राज्यों के उच्च न्यायालयों में 13 नए न्यायाधीशों की सिफारिश, SC कॉलेजियम ने दी मंजूरी

Tue, 05 May 2026 07:11 PM IST
Sandhya Kumari न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: Sandhya Kumari Updated Tue, 05 May 2026 07:11 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब-हरियाणा और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के लिए 13 न्यायाधीशों की सिफारिश की। नियुक्ति प्रक्रिया में राज्य, केंद्र, मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी शामिल होती है।

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Judge Appointments Recommendation for 13 New Judges in High Courts of Three States SC Collegium Gives Approval
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों में कुल 13 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने आज यह निर्णय लिया। इन नियुक्तियों में अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी दोनों शामिल हैं।

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13 अधिवक्ताओं के नामों को मंजूरी

कॉलेजियम ने अपनी 04 मई को हुई बैठक में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के लिए तीन अधिवक्ताओं के नामों को मंजूरी दी। इनमें प्रविंद्र सिंह चौहान, राजेश गौर और मंदरजीत यादव शामिल हैं। 

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एक अलग बयान में, कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के लिए सात और अधिवक्ताओं की नियुक्ति को भी मंजूरी दी। इन सात अधिवक्ताओं में मोनिका छिब्बर शर्मा, हरमीत सिंह देओल, पूजा चोपड़ा, सुनीश बिंदलिश, नवदीप सिंह, दिव्या शर्मा और रविंदर मलिक के नाम हैं। 

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इसके अतिरिक्त, कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में तीन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। इस प्रकार, कॉलेजियम ने कुल 13 व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया (एमओपी) के अनुसार, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्ताव शुरू किया जाता है। यदि मुख्यमंत्री किसी नाम की सिफारिश करना चाहते हैं, तो उसे मुख्य न्यायाधीश के विचार के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर, प्रस्ताव प्राप्त होने के छह सप्ताह के भीतर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री को सिफारिश भेजते हैं। केंद्र सरकार प्रासंगिक पृष्ठभूमि इनपुट के साथ प्रस्ताव की जांच करती है, फिर इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजती है।



मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद सिफारिश को अंतिम रूप देते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति वारंट पर हस्ताक्षर होने के बाद, न्याय विभाग के सचिव मुख्य न्यायाधीश को सूचित करते हैं, और नियुक्ति भारत के राजपत्र में अधिसूचित की जाती है।

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