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Delhi: भारत को नकारात्मक तरीके से चित्रित किया इसलिए पत्रकार अंगद हुआ ब्लैक लिस्ट, केंद्र का हाईकोर्ट को जवाब

Sat, 28 Jan 2023 06:51 AM IST
Jeet Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 28 Jan 2023 06:51 AM IST
सार

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह केंद्र सरकार की ओर से भारत में प्रवेश की अनुमति देने से इन्कार के खिलाफ सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही हैं। सिंह को पिछले साल अगस्त में दिल्ली से न्यूयॉर्क वापस भेज दिया गया था।
 

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Journalist Angad blacklisted for portraying India in a negative way
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को शुक्रवार को बताया कि वाइस न्यूज के पत्रकार अंगद सिंह ने ‘इंडिया बर्निंग’ वृत्तचित्र में भारत को नकारात्मक तरीके से चित्रित किया है। उनके इस रवैये व आचरण को देखते हुए ही भारतीय विदेशी नागरिक (ओसीआई) होल्डर होने के बावजूद उन्हें काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डाला गया है।

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न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह केंद्र सरकार की ओर से भारत में प्रवेश की अनुमति देने से इन्कार के खिलाफ सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही हैं। सिंह को पिछले साल अगस्त में दिल्ली से न्यूयॉर्क वापस भेज दिया गया था।
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केंद्र सरकार के वकील अनुराग अहलूवालिया ने अदालत को बताया कि सिंह ने विदेशियों के लिए आदेश, 1948 की धारा 11ए का उल्लंघन किया है, जो किसी विदेशी को केंद्र से लिखित अनुमति के बिना किसी भी तस्वीर, फिल्म या वृत्तचित्र का निर्माण करने से रोकता है। वह पत्रकार वीजा पर व्यक्तिगत यात्रा कर रहे थे। सिंह ने उन्हें भारत में प्रवेश से रोकने को अवैध बताया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी है। 
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आरोपी शंकर की जमानत याचिका पर सुनवाई 30 को
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को एयर इंडिया में उड़ान के दौरान बुर्जुग महिला पर पेशाब करने के मामले में आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई 30 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। दोनों पक्षों ने सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया था।

पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरज्योत सिंह भल्ला के समक्ष मिश्रा की ओर से अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने स्थगन के अनुरोध का विरोध करते हुए मामले की सुनवाई होने तक उन्हें अंतरिम जमानत देने पर विचार करने को कहा। 

वकील व स्वतंत्र आयोग इंटरपोल नोटिस की सत्यता के संरक्षक
इंटरपोल के महासचिव जुरगेन स्टॉक ने शुक्रवार को कहा कि इस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी की नोटिसों की सत्यता का संरक्षण वकीलों और एक स्वतंत्र आयोग की ओर से किया जाता है। इसमें विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं।


स्टॉक ने कहा कि ये तंत्र संगठन के लिए एक तरह से अतिरिक्त भार हैं और नोटिस प्रकाशित करने के लिए समय बढ़ाते हैं फिर भी ये सदस्य देशों के बीच विश्वास को बहाल करते हैं। जुरेगन केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की तरफ से आयोजित तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्रैम को वर्चुअल तरीके से संबोधित कर रहे थे। 

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