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मधु कोड़ा को अयोग्य ठहराए जाने के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी

Wed, 13 Nov 2019 12:52 PM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनवर अंसारी Updated Wed, 13 Nov 2019 12:52 PM IST
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Jharkhand assembly election Supreme Court petition filed against Madhu Koda disqualification
मधु कोड़ा (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए बुधवार को राजी हो गया। अपनी याचिका में उन्होंने चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने की वजह से 2017 में निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती दी है। 

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भारत के प्रधान न्यायाधीश का पदभार संभालने जा रहे न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस दलील पर विचार किया कि इस तथ्य के मद्देनजर कोड़ा की याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 18 नवंबर को खत्म हो रही है।
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न्यायमूर्ति बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका को शुक्रवार को उचित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव लड़ने में कोड़ा द्वारा खर्च की गई राशि का ब्यौरा जमा न कराने की वजह से 2017 में उन्हें अयोग्य करार दे दिया था। निर्दलीय विधायक कोड़ा 2006 से 2008 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे।

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