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आईएनएक्स मीडिया: चिदंबरम ने कहा- निजी लाभ के लिए वित्त मंत्रालय का इस्तेमाल नहीं किया
Mon, 23 Sep 2019 12:34 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Mon, 23 Sep 2019 12:34 PM IST
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पी चिदंबरम (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के वकीलों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सीबीआई के सवालों पर सोमवार को जवाब दाखिल किया है। वकीलों ने जवाब में लिखा है, 'इस मामले में सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस मामले में जनता के पैसों का इस्तेमाल नहीं हुआ है और न ही यह बैंक फ्रॉड या देश के बाहर पैसे भेजने का मामला है। इस बात से इनकार किया जाता है कि वर्तमान मामला स्पष्ट विश्वासघात का है जिसपर जनता को बड़े पैमाने पर भरोसा है।'
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INX Media case: Lawyers of P Chidambaram have submitted rejoinder in Delhi High Court , it states, 'it's denied that the present case is a clear betrayal if public trust at large.'
— ANI (@ANI) September 23, 2019विज्ञापन
चिदंबरम के वकीलों ने जवाब में सीबीआई के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें एजेंसी ने उनपर वित्त मंत्री के पद का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा, 'इस बात से इनकार किया जाता है कि आरोपी जिसने देश के वित्त मंत्री जैसा उच्च और प्रभावशाली कार्यालय संभाला हो, उसने अपने निजी फायदे के लिए सह-षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर उसी कार्यालय का इस्तेमाल किया।'
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जमानत याचिका पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के जवाब पर प्रत्युत्तर देते हुए पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस पहले से ही जारी है और यह आरोप लगाना ठीक नहीं है कि उनके भागने की आशंका है और वह कानून की प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर सकते हैं। न्यायमूर्ति सुरेश कैत आगे की सुनवाई दिन में करेंगे।