फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   INX Media case: Delhi High Court seeks response from CBI on Chidambaram's bail plea

आईएनएक्स मीडिया केस: चिदंबरम की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब

Thu, 12 Sep 2019 11:46 AM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Trainee Trainee Updated Thu, 12 Sep 2019 11:46 AM IST
विज्ञापन
INX Media case: Delhi High Court seeks response from CBI on Chidambaram's bail plea
पी चिदंबरम - फोटो : PTI

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिहाड़ जेल में बंद पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। वहीं चिदंबरम ने 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने संबंधी निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस ले ली है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 23 सितंबर तय की है।

विज्ञापन


चिदंबरम ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने को गैरकानूनी बताया है। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में अभी तक अन्य कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। साथ ही उनसे पूछताछ भी पूरी हो चुकी है। इससे पहले, हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका 20 अगस्त को खारिज कर दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी पांच सितंबर को मनी लांड्रिंग मामले में उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। वहीं एयरसेल मैक्सिस डील केस में अन्य अदालत ने चिदंबरम व उनके बेटे को को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी थी।
विज्ञापन


सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति प्रदान करने में कथित अनियमितता के आरोप में 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


सीबीआई का आरोप है कि जब आईएनएक्स मीडिया को 2007 में 305 करोड़ के विदेशी निवेश की अनुमति दी गई उस समय पी. चिदंबरम वित्त मंत्री थे। इसके बाद 2017 में ही ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed