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Supreme Court: शीर्ष अदालत ने कहा- केवल मुनाफा न देखे बीमा कंपनी, निष्पक्ष तरीके से काम करने की भी उम्मीद

Wed, 09 Aug 2023 11:04 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 09 Aug 2023 11:04 PM IST
सार

Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि बीमा कंपनी से अपने ग्राहक के साथ अछ्छी भावना के साथ ईमानदारी से काम करने की उम्मीद की जाती है, न कि वह केवल अपने लाभ के बारे में सोचे। अदालत एक बीमा कंपनी की अर्जी पर अपना फैसला सुना रही थी। 
 

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Insurance firm expected to act in fair manner, not just care for own profits: supreme court
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि बीमा कंपनी से अपने ग्राहक के साथ अछ्छी भावना के साथ ईमानदारी से काम करने की उम्मीद की जाती है, न कि वह केवल अपने लाभ के बारे में सोचे। अदालत एक बीमा कंपनी की अर्जी पर अपना फैसला सुना रही थी। 

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न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह बीमा कानून का मूल सिद्धांत है कि अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच अच्छी भावना हो। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह बीमित और बीमा करने वाली कंपनी का कर्तव्य है कि वह अपनी जानकारी के मुताबिक सभी तथ्यों को बताए। पीठ ने कहा, ‘विशेष परिस्थितियों में संभावित नुकसान का बीमाधारक को क्षतिपूर्ति करने की एक बीमा कंपनी से अपेक्षा की जाती है। साथ ही, वह (बीमा कंपनी) अपने वादे को सही भावना के साथ और निष्पक्ष तरीके से पूरा करे, न कि केवल अपने स्वयं का मुनाफा देखे और अपने हितों की पूर्ति करे।’
 

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राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के एक आदेश के खिलाफ इस्नार एक्वा फार्म्स की याचिका पर आदेश जारी करते हुए न्यायालय ने यह टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि बीमा कंपनी बीमित कंपनी को 45.18 लाख रुपये की राशि छह सप्ताह के भीतर शिकायत की तारीख से 10 प्रतिशत के साधारण ब्याज के साथ अदा करे।
 

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कंपनी ने बीमा कंपनी से 1.20 करोड़ रुपये का बीमा कराने के बाद विशाखापत्तनम जिले में 100 एकड़ क्षेत्र में झींगा की खेती की थी। आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर ‘व्हाइट स्पॉट डिजीज’ नामक जीवाणु रोग के बड़े प्रकोप के कारण कंपनी को इसमें बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा था।

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