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नियमों के मुताबिक ही तीसरे पक्ष को दी जा सकती है जानकारी, आरटीआई के तहत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

Fri, 06 Mar 2020 06:49 AM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Fri, 06 Mar 2020 06:49 AM IST
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Information can be given to third party only according to laws not under RTI, says supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े कोर्ट के दस्तावेज या सूचनाएं सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत हासिल नहीं किए जा सकते हैं। जस्टिस आर भानुमति की पीठ ने कहा, कोई तीसरा पक्ष हाईकोर्ट के नियमों के तहत ही ये दस्तावेज हासिल कर सकेगा। पीठ ने मुख्य सूचना आयुक्त बनाम गुजरात हाईकोर्ट व अन्य के मामले में कहा कि अदालत के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए अदालत के नियमों के तहत आवेदन करना चाहिए। 

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मामले में मुख्य सूचना आयोग और गुजरात सूचना आयोग ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट के जिन नियमों के तहत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति जारी की जाती है, वे सूचना के अधिकार के प्रावधानों से ऊपर होंगे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब कोई व्यक्ति एक प्रति की मांग करता है तो वह हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार जारी होना चाहिए।

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