{"_id":"5eebf8cd9688d50d4c7bc975","slug":"india-china-latest-update-supreme-court-refuses-to-hear-plea-seeking-compensation-from-china","type":"story","status":"publish","title_hn":"सुप्रीम कोर्ट ने चीन से हर्जाना वसूलने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई से किया इनकार","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
सुप्रीम कोर्ट ने चीन से हर्जाना वसूलने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई से किया इनकार
Fri, 19 Jun 2020 04:59 AM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Fri, 19 Jun 2020 04:59 AM IST
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस फैलाने के लिए चीन को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में घसीटने को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया था कि सरकार को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चीन पर 600 अरब डॉलर का हर्जाना ठोकना चाहिए।
विज्ञापन
चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि हम इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते। हालांकि पीठ ने याचिकाकर्ता मदुरै निवासी केके रमेश को सरकार के पास अपनी बात रखने के लिए कहा है। याचिका में कहा गया है कि कई देशों और उनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि चीन ने इसे जैविक हथियार बनाकर लाखों लोगों की जान ली है। याचिकाकर्ता का कहना था कि भारत में भी कोरोना से हजारों लोग मर चुके हैं। ऐसे में भारत को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दावा करना चाहिए।
विज्ञापन