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आईएएस अफसर के खिलाफ टिप्पणी करने वाले माकपा विधायक पर महिला आयोग ने दर्ज कराया केस

Mon, 11 Feb 2019 06:44 PM IST
Nilesh Kumar भाषा, तिरुवनन्तपुरम
भाषा, तिरुवनन्तपुरम Published by: Nilesh Kumar Updated Mon, 11 Feb 2019 06:44 PM IST
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IAS officer registered a Case against CPI (M) MLA on derogatory remark
एफआईआर

केरल महिला आयोग ने देवीकुलम की उप जिलाधिकारी रेनु राज के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर सोमवार को माकपा विधायक एस राजेंद्रन के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया है। देवीकुलम के विधायक ने युवा आईएएस अधिकारी पर आठ फरवरी को यह टिप्पणी की थी जब अधिकारी ने इडुक्की जिले के मुन्नार में एक वाणिज्यिक परिसर में अवैध निर्माण रुकवाने की कोशिश की थी।

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आयोग के सूत्रों ने कहा कि विधायक की अधिकारी के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मीडिया में आई खबरों के आधार पर मामला दर्ज कराया गया है। टीवी चैनलों पर प्रसारित दृश्यों में विधायक ने अधिकारी को अपमानित करने वाला बयान देते हुए कहा था कि उनमें दिमाग नहीं है, उनके पास निर्माण कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि भवन कानून पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 
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राजस्व अधिकारी के निर्माण कार्य रोकने की कोशिश करने के बाद शुक्रवार को विधायक ने कथित तौर पर कहा कि उसके पास दिमाग नहीं है। उन्होंने सिर्फ कलेक्टर बनने की पढ़ाई की है। ऐसे लोगों के पास सिर्फ इतना ही दिमाग होता है। क्या उन्हें स्केच करना, योजना बनाना नहीं सीखना चाहिए। एक कलेक्टर पंचायत के निर्माण में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
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राज को पिछले साल नवंबर में देवीकुलम का उप-जिलाधिकारी नियुक्त किया गया था। उन्होंने रविवार को कहा कि पंचायत को छह फरवरी को अवैध निर्माण रोकने के लिये एक ज्ञापन जारी किया गया था। लेकिन काम जारी रखा गया।


केरल उच्च न्यायालय ने 2010 के अपने एक फैसले में कहा था कि मुन्नार में किसी भी नए निर्माण के लिये एक अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करना होगा। पंचायत द्वारा निर्माण कार्य के लिये कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया था।

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