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कोर्ट ने चुनाव आयोग को दी तेलंगाना में मतदाता सूची प्रकाशित करने की अनुमति
चुनाव डेस्क, अमर उजाला
Updated Thu, 11 Oct 2018 12:50 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
हैदराबाद उच्च न्यायालय ने तेलंगाना में मतदाता सूची के प्रकाशन से अपनी रोक बुधवार को हटा ली। तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार अदालत ने पांच अक्टूबर को चुनाव आयोग को राज्य के लिए मतदाता सूचियों की संशोधित सूची अधिसूचित नहीं करने का निर्देश दिया था।
राज्य में सात दिसंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मतदाताओं के विशेष पुनरीक्षण को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी।
बयान के अनुसार उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग की इस बात पर गौर किया कि कानून के तहत वैध किसी भी मतदाता के दावों और आपत्तियों को मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद भी जमा किया जा सकता है। साथ ही कहा कि चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने तक मतदाता सूची में प्रविष्टियों में सुधार किया जा सकता है।
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इससे पहले चुनाव आयोग ने छह अक्टूबर को मतदाता सूची प्रकाशित करने का फैसला किया था। अदालत के आदेश के बाद इसे 12 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दिया गया था।
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राज्य में सात दिसंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मतदाताओं के विशेष पुनरीक्षण को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी।
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बयान के अनुसार उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग की इस बात पर गौर किया कि कानून के तहत वैध किसी भी मतदाता के दावों और आपत्तियों को मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद भी जमा किया जा सकता है। साथ ही कहा कि चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने तक मतदाता सूची में प्रविष्टियों में सुधार किया जा सकता है।
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इससे पहले चुनाव आयोग ने छह अक्टूबर को मतदाता सूची प्रकाशित करने का फैसला किया था। अदालत के आदेश के बाद इसे 12 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दिया गया था।