फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Home Ministry took concrete steps on giving compensation in two cases of death from Coronavirus

मानवाधिकार: कोरोना से मौत के दो मामलों में मुआवजा देने पर गृह मंत्रालय ने उठाए ठोस कदम

Tue, 01 Jun 2021 03:28 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Tue, 01 Jun 2021 03:28 AM IST
विज्ञापन
Home Ministry took concrete steps on giving compensation in two cases of death from Coronavirus
गृह मंत्रालय - फोटो : ANI

मानवाधिकारों पर देश की सबसे बड़ी संस्था ने गृह मंत्रालय को कोरोना से मौत के दो मामलों में पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्रीय गृहसचिव को निर्देश दिया कि ओडिशा के गंजम जिले और बिहार के अररिया जिले के मामलों पर संज्ञान लेने को कहा।

विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट के वकील राधाकांत त्रिपाठी ने याचिका देकर इन परिवारों की पीड़ा आयोग के समक्ष रखी थी। याचिका में कहा गया कि कोरोना से हो रही मौतों से पूरा परिवार टूट जा रहा है। खासतौर से उन घरों में मुसीबतें अधिक हैं जहां घर की रोजी रोटी कमाने वाला ही महामारी का शिकार हो रहा है।
विज्ञापन


इसमें कहा गया कि केंद्र, राज्य सरकारों द्वारा कानून को लागू नहीं कर पाने, नीतियों के अनुपालन नहीं होने के कारण इन परिवारों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। कोरोना महामारी घोषित है और राष्ट्रीय आपदा अधिनियम की धारा 12 के तहत घर के मुखिया के निधन पर पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका में गंजम जिले के अंगार गांव के कृष्णचंद्र साहू की मौत का जिक्र किया। इसमें साहू व उनके तीन भाइयों की कोरोना से मौत हो गई। जिसके बाद इनकी विधवाओं और बच्चों के सामने जीवन चलाने का संकट खड़ा हो गया। इसी तरह बिहार अररिया में 18 वर्षीय सोनी और उनके दो छोटे भाई बहनों के माता पिता की कोरोना से मौत हो गई।


इन बच्चों ने अपने मां बाप को बचाने के लिए गाव व बकरी तक बेच दिये लेकिन उन्हें मरने से बचा नहीं पाए। इन बच्चों के सामने अपने जीवन को बरकरार रखने की चुनौती है। आयोग ने अपने आदेश में इस शिकायत को संबंधित विभाग के पास भेजने और आठ हफ्तों के भीतर उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed