गृह मंत्रालय ने कहा- एनआरसी में नाम शामिल न होने पर कोई व्यक्ति विदेशी घोषित नहीं होगा
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31 अगस्त को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) की अंतिम सूची का प्रकाशन होना है। उससे पहले कई ऐसे लोग हैं जिनका किसी कारणवश सूची में नाम शामिल नहीं हो पाया है। वह लोग असंमजस में हैं। उन्हें राहत देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि सूची में नाम शामिल न होने से वह विदेशी घोषित नहीं हो जाते।
गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 'किसी शख्स का एनआरसी में नाम शामिल न होने से वह विदेशी घोषित नहीं हो जाता है। अंतिम एनआरसी सूची में छूटे प्रत्येक व्यक्ति विदेशी न्यायाधिकरण में अपील कर सकते हैं। इसके लिए विदेशी ट्रिब्यूनल्स की संख्या को बढ़ाया जा रहा है।'
Spox, Ministry of Home Affairs: Non-inclusion of a person's name in National Register of Citizens doesn't amount to his/her being declared a foreigner. Every individual left out from final NRC can can appeal to Foreigners Tribunals, an increased no. of which are being established
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) August 29, 2019