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अनलॉक-1: गृह मंत्रालय ने कहा- राजमार्गों पर बसों, ट्रकों की आवाजाही पर पाबंदी नहीं
Fri, 12 Jun 2020 06:41 PM IST
Rajeev Rai
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Rajeev Rai
Updated Fri, 12 Jun 2020 06:41 PM IST
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फाइल फोटो
- फोटो : PTI
कोरोना महामारी की वजह से पिछले कुछ महीने से लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन में इसी महीने की शुरुआत से छूट दे दी गई है। अनलॉक-1 का पहला चरण लागू है। कई तरह की रियायतों और नियमों के साथ इसे लागू किया गया है। इसके लिए नियमों और दिशा-निर्देशों में नए बदलाव किए गए हैं।
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इसे लेकर बृहस्पतिवार को एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से गृह सचिव अजय भल्ला ने निर्देशों को स्पष्ट किया। भल्ला ने कहा, 'अनलॉक 1’ के दौरान आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, देशभर में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों की आवाजाही को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है।
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उन्होंने कहा, 'रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित करना लोगों को एकत्र होने से रोकने के लिए है, यह राजमार्गों पर चलने वाली बसों, ट्रकों पर लागू नहीं होता है।
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गृह सचिव ने कहा, 'राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को राजमार्गों पर लोगों की बसों में आवाजाही, ट्रकों को नहीं रोकने की सलाह दी है। इस बारे में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा, 'प्रतिबंध माल की लोडिंग/अनलोडिंग (आपूर्ति श्रृंखला और रसद के भाग के रूप में) पर लागू नहीं होता है।