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रखें ध्यान: मतदाता सूची में नहीं है नाम या किसी और ने डाल दिया आपका वोट, जानें फिर क्या करें?
Sat, 12 Nov 2022 05:51 AM IST
हिमांशु मिश्रा
इलेक्शन डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
इलेक्शन डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: हिमांशु मिश्रा
Updated Sat, 12 Nov 2022 05:51 AM IST
सार
हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर आज चुनाव है। इस चुनाव में कुल 412 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 35 सीटों की जरूरत है।
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हिमाचल प्रदेश चुनाव 2022
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मतदान के दिन सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को होती है, जो वोट तो डालना चाहते हैं, लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम नहीं होता। कई मामले ऐसे भी सामने आते हैं, जब मतदाता के वोट डालने से पहले ही उसके नाम से कोई और मतदान करके चला जाता है। हम आपको बताएंगे कि ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं?
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अगर मतदाता सूची में नाम नहीं तो क्या डाल सकेंगे वोट?
नहीं, अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आप किसी भी दशा में वोट नहीं डाल सकते हैं। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार, किसी भी ऐसे शख्स को वोट डालने की अनुमति नहीं है, जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है। अगर ऐसे लोग जबरदस्ती वोट डालने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
नहीं, अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आप किसी भी दशा में वोट नहीं डाल सकते हैं। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार, किसी भी ऐसे शख्स को वोट डालने की अनुमति नहीं है, जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है। अगर ऐसे लोग जबरदस्ती वोट डालने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
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किसी और ने वोट डाल दिया तो क्या करें?
चुनाव आयोग के नियम में टेंडर वोट का प्रावधान है। इस नियम के तहत मतदान केंद्र पर पहुंचने पर अगर आपको ये पता चलता है कि आपका वोट पहले ही किसी ने डाल दिया है तो आप टेंडर वोट के जरिए उसे चुनौती दे सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में आपको मतदान केंद्र पर मौजूद पीठासीन अधिकारी से शिकायत करनी होगी। पीठासीन अधिकारी आपसे जुड़े दस्तावेजों की पूरी जांच करेगा। यह जांच की जाएगी कि आपने जो दावा किया है क्या वह सही है? अगर आपका दावा सही निकलता है तो बैलेट पेपर के जरिए पीठासीन अधिकारी आपका टेंडर वोट डलवा सकता है। अगर आपका दावा गलत निकलता है तो फर्जीवाड़े के आरोप में आपको पुलिस के हवाले किया जा सकता है।
चुनाव आयोग के नियम में टेंडर वोट का प्रावधान है। इस नियम के तहत मतदान केंद्र पर पहुंचने पर अगर आपको ये पता चलता है कि आपका वोट पहले ही किसी ने डाल दिया है तो आप टेंडर वोट के जरिए उसे चुनौती दे सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में आपको मतदान केंद्र पर मौजूद पीठासीन अधिकारी से शिकायत करनी होगी। पीठासीन अधिकारी आपसे जुड़े दस्तावेजों की पूरी जांच करेगा। यह जांच की जाएगी कि आपने जो दावा किया है क्या वह सही है? अगर आपका दावा सही निकलता है तो बैलेट पेपर के जरिए पीठासीन अधिकारी आपका टेंडर वोट डलवा सकता है। अगर आपका दावा गलत निकलता है तो फर्जीवाड़े के आरोप में आपको पुलिस के हवाले किया जा सकता है।