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योग्यता के अनुसार मिल सकती है मृतक आश्रित को नौकरी: हाईकोर्ट

Wed, 28 Mar 2018 02:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद  
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद   Updated Wed, 28 Mar 2018 02:25 AM IST
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High Court says Job can be found deceased dependent accordance with qualification 
इलाहाबाद हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने कहा है कि मृतक आश्रित कोटे के अभ्यर्थी को उसकी योग्यता के अनुसार नियुक्ति दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि चतुर्थश्रेणी कर्मचारी की विधवा को योग्यता के आधार पर तृतीय श्रेणी में नियुक्ति न देना गलत है। कोर्ट इस संबंध में पहले आदेश कर चुका है इसके बावजूद राष्ट्रीय इंटर कॉलेज चेतपुर वाराणसी की प्रबंध समिति ने याची को अभी तक तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति नहीं दी है। कोर्ट ने डीआईओएस वाराणसी को निर्देश दिया है कि प्रबंध समिति छह सप्ताह में याची को तृतीय श्रेणी पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं कराती तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
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प्रीती देवी की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने यह आदेश दिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि आश्रित को मृतक के समान या उससे नीचे के पद पर नियुक्ति दी जाए। योग्यता होने पर उससे उच्च पद पर भी नियुक्ति दी जा सकती है। इसलिए प्रबंध समिति नियुक्ति देने से इनकार नहीं कर सकती है।
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मामले में याची प्रीती देवी के पति रामबाबा इंटर कालेज सिधौरा में चतुर्थश्रेणी कर्मचारी थे। सेवा काल में ही उनकी मौत हो गई। प्रीती देवी ने मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति के लिए आवेदन किया। डीआईओएस ने खेदनलाल राष्ट्रीय इंटर कालेज चेतगंज की प्रबंध समिति को याची को तृतीय श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण कराने का निर्देश दिया। प्रबंध समिति ने नियुक्ति देने से यह कह कर मना कर दिया कि याची के पति चतुर्थश्रेणी कर्मचारी थे। उसे सहायक लिपिक के पद पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। 
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