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Hindi News ›   India News ›   High Court cancels Tamil Nadu govt order on medical admission

NEET: स्टेट बोर्ड छात्रों के 85 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के फैसले को HC ने किया खारिज

Fri, 14 Jul 2017 02:04 PM IST
amarujala.com- Presented By- मोहित
amarujala.com- Presented By- मोहित Updated Fri, 14 Jul 2017 02:04 PM IST
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High Court cancels Tamil Nadu govt order on medical admission
- फोटो : File Photo

सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को तमिलनाडु सरकार के एमबीबीएस और बीडीएस के लिए 85 प्रतिशत कोटा, राज्य बोर्ड के छात्रों और सीबीएसई छात्रों को देने के फैसले को मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

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इसके साथ ही कोर्ट ने संबंधित संस्थाओं को आदेश दिया है कि वह एक नई मेरिट लिस्ट तैयार करें। वहीं एडमिशन के लिए काउंसलिंग को भी नियामनुसार करें।
 
सरकार ने फैसला किया था कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) स्कोर के आधार पर रैंकिंग होने के बाद भी मेडिकल की 85 प्रतिशत सीट आरक्षित करने का फैसला किया था। 
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गौरतलब है कि सीबीएसई के छात्रों ने राज्य सरकार के 22 जून के आदेश को चुनौती दी थी। छात्रों की दलील थी सरकार का यह फैसला समानता के अधिकार के खिलाफ है। सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े हो रहे थे कि राज्य बोर्ड से बाहर के छात्रों के लिए नीट परीक्षा पास करने के बावजूद 15 फीसदी ही सीटें क्यों रखी।

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