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कोरोना इलाज के नियमों में कई बदलाव, होम आइसोलेशन में अब 14 नहीं बिताने होंगे सात दिन
Sat, 09 May 2020 12:16 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Sat, 09 May 2020 12:16 PM IST
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लोगों की जांच करते स्वास्थ्यकर्मी (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 मामलों के लिए अस्पताल से छुट्टी दिए जाने की नीति में बदलाव किया है। अब कोरोना वायरस संक्रमण के केवल गंभीर मरीजों की ही अस्पताल से छुट्टी दिए जाने से पहले जांच की जाएगी।
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नए बदलावों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों में गंभीर बीमारी विकसित होती है या रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर होती है तो ऐसे मरीजों को अस्पताल द्वारा छुट्टी देने से पहले आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी।
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कोविड-19 के हल्के और बहुत हल्के मामलों में लक्षणों के समाप्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दिए जाने से पहले जांच कराए जाने की जरूरत नहीं होगी। अब तक के नियमों के अनुसार, किसी मरीज को तब छुट्टी दी जाती थी जब 14 दिन पर उसकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आती थी और इसके बाद फिर 24 घंटे के अंतराल में रिपोर्ट निगेटिव आती थी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड-19 से मृतकों की संख्या 1,981 हो गई है और शनिवार को इसके मामलों की संख्या 59,662 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 95 और लोगों की मौत हुई और इस वायरस के 3,320 नए मामले सामने आए हैं।
Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW) issues revised discharge policy for #COVID19 patients. pic.twitter.com/6GpWbnAFFB
— ANI (@ANI) May 9, 2020
संशोधित नीति में कहा गया है कि यदि मरीज का बुखार तीन दिन में ठीक हो जाता है और अगले चार दिन मरीज (ऑक्सीजन की मदद के बिना) ‘सैचुरेशन’ 95 प्रतिशत से अधिक बनाए रखता है तो इस तरह के मरीज को 10 दिन में अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है।
मंत्रालय ने कहा, 'अस्पताल से छुट्टी से पहले जांच की आवश्यकता नहीं होगी।' छुट्टी दिए जाने के समय मरीज को दिशा-निर्देशों के अनुसार सात दिन घर में पृथक रहने को कहा जाएगा। कोविड-19 के हल्के लक्षणों वाले मरीजों को कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती किया जाएगा जहां उनके तापमान की नियमित जांच की जाएगी।
संशोधित नीति में कहा गया है, 'लक्षण शुरू होने के 10 दिन बाद और तीन दिन तक बुखार नहीं होने के बाद रोगी को छुट्टी दी जा सकती है। छुट्टी दिए जाने से पहले मरीज को जांच की जरूरत नहीं होगी।' केंद्र से छुट्टी दिए जाने के बाद यदि मरीज में फिर से बुखार, खांसी या सांस लेने में दिक्कत संबंधी लक्षण सामने सामने आते है तो वे कोविड देखभाल केंद्र या राज्य हेल्पलाइन या 1075 पर संपर्क कर सकते हैं।