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E-Ciggerates: ई-सिगरेट के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया नोटिस, बिक्री-भंडारण करने वालों पर होगा एक्शन

Mon, 22 May 2023 04:34 PM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जलज मिश्रा Updated Mon, 22 May 2023 04:34 PM IST
सार

सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोटिस जारी कर सभी उत्पादकों, निर्माताओं, आयातकों, निर्यातकों, वितरकों, विज्ञापनदाताओं, कोरियर सहित ट्रांसपोर्टरों, सोशल मीडिया वेबसाइटों, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइटों, दुकानदारों/खुदरा विक्रेताओं आदि को चेतावनी दी है।

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Health Department issues notice against e-cigarettes action against those selling and storing them
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया - फोटो : ट्विटर/डॉ.मनसुख मंडाविया

विस्तार

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई-सिगरेट के खिलाफ एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी ऑनलाइन और तंबाकू की दुकान पर आसानी से मिल जाता है, जिस पर रोक लगाने के लिए मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है। नोटिस ई-सिगरेट के निर्माण, बिक्री और विज्ञापनों पर सख्ती दिखाते हुए उन्हें रोकने का आदेश देता है।

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ई-सिगरेट पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार ने 2019 में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 लागू किया था। अधिनियम लागू करने का उद्देश्य ई-सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन को रोकना था।

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बिक्री पर रोक लगाई है
सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोटिस जारी कर सभी उत्पादकों, निर्माताओं, आयातकों, निर्यातकों, वितरकों, विज्ञापनदाताओं, कोरियर सहित ट्रांसपोर्टरों, सोशल मीडिया वेबसाइटों, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइटों, दुकानदारों/खुदरा विक्रेताओं आदि को चेतावनी दी है। मंत्रालय ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ई-सिगरेट के निर्माण, आयात-निर्यात और बिक्री पर रोक लगाई है। नोटिस ने स्पष्ट करते हुए कहा कि ई-सिगरेट या उसका कोई भी भाग आप अपने पास न तो रख सकते हैं न तो उसका निर्माण कर सकते हैं। मंत्रालय ने एजेंसियों को भी निर्देशित किया है कि ऐसे विज्ञापन, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ई-सिगरेट को बढ़ावा देते हैं, उसमें हिस्सा नहीं लेना है।

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दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई 
नोटिस में विभाग ने बताया 2019 में लागू हुए निषेध अधिनियम के तहत ई-सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री (ऑनलाइन बिक्री सहित), वितरण, भंडारण और विज्ञापन एक दंडनीय अपराध है। आदेश का उल्लंघन करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नाबालिग को भी आसानी से ई-सिगरेट बेचते हैं
वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रबंधक बिनॉय मैथ्यू ने कहा कि 2019 में कानून बनाने और प्रतिबंध लगाने के बावजूद ई-सिगरेट आसानी से बाजारों में और ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हैं। नाबालिग बच्चों को भी आसानी से दुकानदार ई-सिगरेट बेच देते हैं। देश के युवा को नए जहरीले लत से बचाने के लिए प्रतिबंध लगाया जा रहा है। बाजार में गैर ब्रांडेड चीनी ई-सिगरेट भरे हुए हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक है। कानून का असर पहले तो कमजोर रहा, लेकिन एक बार फिर सख्ती करके ई-सिगरेट के प्रति नकेल कसी जा रही है।

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