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जादवपुर विवि: 'ऐसा हुआ तो पड़ोसी देश जैसे बन जाएंगे हालात', शिक्षा मंत्री के साथ हिंसा मामले में हाईकोर्ट

Thu, 06 Mar 2025 04:07 AM IST
शिव शुक्ला अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता
अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता Published by: शिव शुक्ला Updated Thu, 06 Mar 2025 04:07 AM IST
सार

जादवपुर की घटना में कुल मिलाकर सात एफआईआर दर्ज की गई थीं, लेकिन पुलिस वाम छात्र संगठनों की शिकायतें नहीं ले रही थी। इस संदर्भ में बुधवार को राज्य ने हाईकोर्ट को बताया कि वहां की स्थिति को लेकर कई एफआईआर दर्ज की गई हैं और जांच जारी है।

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HC said failure of police was responsible In violence against education minister in Jadavpur University
कलकत्ता हाईकोर्ट। - फोटो : ANI

विस्तार

जादवपुर विश्वविद्यालय में राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु के साथ बदसलूकी और उसके बाद हिंसा के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने  राज्य पुलिस के गुप्तचर विभाग की विफलता को जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट का मानना है कि गुप्तचरों की इस तरह की भूमिका के कारण भविष्य में और भी बुरी घटनाएं हो सकती हैं। अदालत ने कहा कि ऐसा हुआ तो पड़ोसी देश जैसी स्थिति बन जाएगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है।

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जस्टिस तीर्थंकर घोष ने कहा, इतनी बड़ी घटना स्पेशल ब्रांच के लिए एक पाठ सीखने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने पूछा, राज्य के शिक्षा मंत्री के पास इतनी बड़ी भीड़ कैसे पहुंची। यदि गुप्तचर विफल होते हैं, तो भविष्य में पड़ोसी देशों जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसा नहीं होने दिया जा सकता। अगर पुलिस के गुप्तचर उस भीड़ के बारे में नहीं जान पाए, तो भविष्य में और भी खराब स्थिति बन सकती है। उल्लेखनीय है कि पिछले शनिवार को जादवपुर विश्वविद्यालय में ब्रात्य बसु के साथ बदसलूकी की गई थी। उन्हें चोट भी आई थी और इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ा था। जादवपुर में शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दो छात्र भी घायल हो गए थे। शनिवार शाम को इस घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर में रात में भी हिंसा हुई।
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सात एफआईआर दर्ज हुईं
जादवपुर की घटना में कुल मिलाकर सात एफआईआर दर्ज की गई थीं, लेकिन पुलिस वाम छात्र संगठनों की शिकायतें नहीं ले रही थी। इस संदर्भ में बुधवार को राज्य ने हाईकोर्ट को बताया कि वहां की स्थिति को लेकर कई एफआईआर दर्ज की गई हैं और जांच जारी है। जवाब में अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ताओं के आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज करनी होगी।

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